फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Life imprisonment two woman for killed 10 year boy in pilibhit before 4 year

पीलीभीत: अंधविश्वास में बच्चे का हुआ था कत्ल, 4 साल बाद स्पेशल जज ने सुनाई ये सजा

Fri, 23 Nov 2018 01:14 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पीलीभीत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पीलीभीत Updated Fri, 23 Nov 2018 01:14 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment two woman for killed 10 year boy in pilibhit before 4 year
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

संतान प्राप्ति के लिए अंधविश्वास में दस वर्षीय एक दलित की हत्या करने वाली एक महिला और उसके प्रेमी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना चार साल पहले शहर से सटे गांव रूपपुर कमालू में हुई थी। 

विज्ञापन


अनुसूचित जाति के गेंदनलाल का दस वर्षीय पुत्र प्रांशु 21 नवंबर 2014 को शाम पांच बजे गायब हो गया था। दो दिन बाद उसका शव गांव के पास गन्ने के खेत में मिला। उसका बायां कान और पैर का कुछ हिस्सा कटा हुआ था। पहले माना गया कि जंगली जानवर के खाने से ऐसा हुआ लेकिन गले पर भी कटे का निशान मिलने से हत्या का शक हुआ। सुनगढ़ी थाना पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया तो स्पष्ट हो गया कि धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या की गई। 
विज्ञापन


वहीं विवेचना में हत्यारों का भी पता चल गया। विवेचना के मुताबिक थाना बरखेड़ा के गांव पिपरिया मंडन निवासी पप्पू उर्फ दुर्गेश शर्मा राजगीरी का काम करता था। रुपपुर कमालू में मकान बनाते समय ओमवती मौर्या से उसकी दोस्ती हो गई। ओमवती के कोई बच्चा नहीं था।
विज्ञापन
विज्ञापन


दुर्गेश ने उसे बताया कि वह तंत्र विद्या जानता है। इसके बाद संतान प्राप्ति के लिए दोनों ने प्रांशु का अपहरण कर तंत्र साधना के लिए उसकी हत्या की और शव गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 


मामले की सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र और अभियोजन अधिकारी जेपी वर्मा ने पीड़ित पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज (एससीएसटी एक्ट) रामचंद्र ने पप्पू और ओमवती मौर्या को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों को जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed