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दुष्कर्म करने वाले युवक और मददगार महिला को उम्रकैद

Sat, 25 Sep 2021 02:23 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 25 Sep 2021 02:23 AM IST
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Life imprisonment for rapist and helpful woman
demo photo - फोटो : demo photo

अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी डाला, पीड़िता के दादा ने लिखाई थी रिपोर्ट

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बरेली। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप साबित होने पर आरोपी युवक के साथ नर्सिंग होम की कर्मचारी महिला को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। महिला पर आरोप था कि वह पीड़ित किशोरी को बहाने से बुलाकर कमरे में बंद कर देती थी जहां आरोपी युवक उसके साथ दुष्कर्म करता था।
इज्जतनगर इलाके में हुई इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के दादा ने लिखाई थी जिसमें कहा गया था उनकी नाबालिग पौत्री 11वीं में पढ़ती है। घर के पास ही एक नर्सिंग होम पर मॉडल टाउन में रहने वाला अभिषेक शर्मा काम करता था। वह उनकी नातिन को धमकाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। इस घटना में नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी ने भी उसका साथ दिया। वह बहलाफुसला कर उनकी पौत्री को अपने साथ ले जाती थी और अभियुक्त अभिषेक को बुलाकर कमरे में बंद करके उसने कई बार दुष्कर्म कराया।
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पीड़िता के दादा के मुताबिक अपनी पौत्री को परेशान और गुमसुम देखकर उन्होंने पूछताछ की तो 22 सितंबर 2017 को उसने पूरी बात बताई। उन्होंने अभिषेक से बात की तो वह अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। अभियोजन की ओर से अदालत में नौ गवाह पेश किए गए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त अभिषेक और सोनी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अभिषेक पर 55 हजार और सोनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की आधी राशि पीड़िता के माता-पिता को देने का आदेश दिया।
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