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आज से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जरूरी मगर मिलेगी ब्लैक में..
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
- फोटो : demo photo
ट्रांसपोर्टरों का आरोप- पांच गुना तक कीमत वसूल रहे हैं डीलर
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अफसरों ने भी काटी कन्नी तो दी चक्का जाम करने की चेतावनी
बरेली। सोमवार से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न होने पर आरटीओ दफ्तर में छोटी-बड़ी किसी भी गाड़ी का दस्तावेज संबंधी कोई काम नहीं होगा। इस बीच ट्रांसपोर्टरों ने आरोप लगाया है कि अफसरों की सांठगांठ से डीलर इस प्लेट के लिए पांच गुना तक कीमत वसूल कर रहे हैं। उन्होंने अफसरों पर शिकायत पर जांच तक न कराने का आरोप लगाते हुए चक्का जाम करने की तक चेतावनी दे डाली है।
शासनादेश के मुताबिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नए और पुराने सभी वाहनों पर लगाना अनिवार्य होगा। पुराने वाहनों के लिए तीन श्रेणियों में समयसीमा निर्धारित कर दी गई है जिसके तहत तीन से छह महीने तक का समय नंबर प्लेट लगाने के लिए दिया गया है। इसके बाद उन गाड़ियों को सीज कर दिया जाएगा जिन पर यह सिक्योरिटी प्लेट नहीं होगी। तीन दिन पहले आरटीओ कार्यालय की ओर से निर्देश जिले में लागू कर दिया गया है।
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नई व्यवस्था के तहत गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने का काम पहले से बंद है, 19 अक्तूबर से उनके सभी काम बंद हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए डीलर ढाई हजार रुपये तक मांग रहे हैं। यही नहीं, अलग-अलग डीलरों ने इस प्लेट का अलग-अलग रेट तय कर रखा है। उधर, अफसर न प्लेट का सही रेट बता रहे हैं न डीलरों से पूछ रहे हैं। रविवार को बरेली ट्रक ओनर्स ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक के बाद अध्यक्ष शोभित सक्सेना ने बताया कि वह सोमवार को उप परिवहन आयुक्त को ज्ञापन देकर नंबर प्लेट की दर तय करने की मांग करेंगे। अगर कोई ठोस कार्रवाई न हुई तो चक्का जाम किया जाएगा।
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शासनादेश के तहत 19 अक्तूबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर कार्यालय में कोई भी वाहन संबंधी कार्य नहीं होगा। इस संबंध में दो दिन पहले ही आदेश जारी कर दिया गया है। - आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन
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अफसरों ने भी काटी कन्नी तो दी चक्का जाम करने की चेतावनी बरेली। सोमवार से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न होने पर आरटीओ दफ्तर में छोटी-बड़ी किसी भी गाड़ी का दस्तावेज संबंधी कोई काम नहीं होगा। इस बीच ट्रांसपोर्टरों ने आरोप लगाया है कि अफसरों की सांठगांठ से डीलर इस प्लेट के लिए पांच गुना तक कीमत वसूल कर रहे हैं। उन्होंने अफसरों पर शिकायत पर जांच तक न कराने का आरोप लगाते हुए चक्का जाम करने की तक चेतावनी दे डाली है।
शासनादेश के मुताबिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नए और पुराने सभी वाहनों पर लगाना अनिवार्य होगा। पुराने वाहनों के लिए तीन श्रेणियों में समयसीमा निर्धारित कर दी गई है जिसके तहत तीन से छह महीने तक का समय नंबर प्लेट लगाने के लिए दिया गया है। इसके बाद उन गाड़ियों को सीज कर दिया जाएगा जिन पर यह सिक्योरिटी प्लेट नहीं होगी। तीन दिन पहले आरटीओ कार्यालय की ओर से निर्देश जिले में लागू कर दिया गया है।
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नई व्यवस्था के तहत गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने का काम पहले से बंद है, 19 अक्तूबर से उनके सभी काम बंद हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए डीलर ढाई हजार रुपये तक मांग रहे हैं। यही नहीं, अलग-अलग डीलरों ने इस प्लेट का अलग-अलग रेट तय कर रखा है। उधर, अफसर न प्लेट का सही रेट बता रहे हैं न डीलरों से पूछ रहे हैं। रविवार को बरेली ट्रक ओनर्स ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक के बाद अध्यक्ष शोभित सक्सेना ने बताया कि वह सोमवार को उप परिवहन आयुक्त को ज्ञापन देकर नंबर प्लेट की दर तय करने की मांग करेंगे। अगर कोई ठोस कार्रवाई न हुई तो चक्का जाम किया जाएगा।
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शासनादेश के तहत 19 अक्तूबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर कार्यालय में कोई भी वाहन संबंधी कार्य नहीं होगा। इस संबंध में दो दिन पहले ही आदेश जारी कर दिया गया है। - आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन