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पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी नहीं, आदेश जारी
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सांकेतिक
- फोटो : demo photo
बरेली। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) को लेकर चल रही कश्मकश फिलहाल खत्म होते दिखाई दे रही है। पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट के लिए डीलरों की ओर से वसूली की शिकायत तमाम जिलों से पहुंची तो परिवहन आयुक्त ने तत्क ाल पूर्व में जारी आदेश को रद कर दिया है। पुराने वाहनों के लिए बाद में दिशा निर्देश जारी करने को कहा है।
करीब माह भर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए शासन ने फिलहाल पुराने दो, तीन या चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। साथ ही, नंबर प्लेट के बिना वाहन संबंधी प्रतिबंधित किए जाने वाले काम के आदेश को भी रद कर दिया है। बताते हैं कि बीते दिनों जब शासन ने पुरानी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया था तब से वसूली शुरू हो गई थी। जिसकी तमाम शिकायतें शासन तक पहुंचीं।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आरपी सिंह के मुताबिक शिकायतों पर परिवहन विभाग के आयुक्त एके पांडेय ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगाना अभी जरूरी नहीं है। इस संबंध में बाद में आदेश जारी होगा। बताया कि अब विभाग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वेबसाइट तैयार कर रहा है। नए आदेश के तहत पुराने वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, परमिट आदि कार्य बगैर एचएसआपी भी होंगे।
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करीब माह भर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए शासन ने फिलहाल पुराने दो, तीन या चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। साथ ही, नंबर प्लेट के बिना वाहन संबंधी प्रतिबंधित किए जाने वाले काम के आदेश को भी रद कर दिया है। बताते हैं कि बीते दिनों जब शासन ने पुरानी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया था तब से वसूली शुरू हो गई थी। जिसकी तमाम शिकायतें शासन तक पहुंचीं।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आरपी सिंह के मुताबिक शिकायतों पर परिवहन विभाग के आयुक्त एके पांडेय ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगाना अभी जरूरी नहीं है। इस संबंध में बाद में आदेश जारी होगा। बताया कि अब विभाग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वेबसाइट तैयार कर रहा है। नए आदेश के तहत पुराने वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, परमिट आदि कार्य बगैर एचएसआपी भी होंगे।
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