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हाथरस कांडः सीबीआई ने दाखिल की दो हजार पन्नों की चार्जशीट, माना- चारों आरोपियों ने किया था दुष्कर्म

Fri, 18 Dec 2020 05:22 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 18 Dec 2020 05:22 PM IST
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Hathras Rape Case News: CBI file chargesheet in case at hathras district court all update
हाथरस केस: सीबीआई की टीम पहुंची जिला न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव की बिटिया के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को चारों आरोपियों के खिलाफ यहां विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। चारों आरोपी वर्तमान में अलीगढ़ जेल में बंद हैं। सीबीआई ने आरोप पत्र धारा 302, 376 ए, 376 डी, व एससी-एसीटी एक्ट के तहत दाखिल किया है।

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अब इस मुकदमे की अगली सुनवाई चार जनवरी 2021 को होगी। सीआरपीएफ की सुरक्षा के मध्य बिटिया के भाई और भाभी कोर्ट पहुंचे। पूरे दिन न्यायालय में कड़ी सुरक्षा और गहमागहमी रही। चार्जशीट करीब दो हजार पन्नों की है। 
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चंदपा क्षेत्र के एक गांव में बीती 14 सितंबर को अनुसूचित जाति की 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसे मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलीगढ़ स्थित जेएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। जेएन मेडिकल कॉलेज से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था। 16 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद बिटिया ने 28 सितंबर की रात को सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
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इस मामले में शुरू में गांव के ही युवक संदीप पुत्र गुड्डू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद जेएन मेडिकल कॉलेज में बिटिया द्वारा विवेचना अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान के आधार पर गांव के तीन अन्य युवकों लवकुश पुत्र रामवीर,रवि पुत्र अतर सिंह, रामकुमार उर्फ रामू पुत्र राकेश को भी नामजद किया गया था। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे और यूपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई बड़े विपक्षी नेता बिटिया के घर आए थे।  

 

प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। सीबीआई ने 67 दिनों तक विवेचना की। चारों आरोपियों के पॉलीग्राफी व बीआईओएस प्रोफाइल टेस्ट भी गांधीनगर (गुजरात) में कराए थे। विवेचना के उपरांत सीबीआई ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट बीडी भारती के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। शुक्रवार की दोपहर करीब 11 बजे सीबीआई की डीएसपी अपनी टीम के साथ कोर्ट में पहुंचीं और चार्जशीट दाखिल की।






यह चार्जशीट धारा 302, 376 ए, 376 डी व 3(2)(5) एससी-एसटी एक्ट के तहत दाखिल की गई है। सीबीआई ने माना है कि इन चारों आरोपियों ने अनुसूचित जाति की इस बिटिया के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या की। चार्जशीट करीब दो हजार पन्नों की है। इस दौरान बिटिया का बड़ा भाई और उसकी भाभी सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच पहुंचकर कोर्ट में मौजूद रहे। अब इस मामले में अगली सुनवाई चार जनवरी को होगी।

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