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Bareilly News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी सराफ व बदमाश को सात साल कैद की सजा

Sat, 18 Oct 2025 02:58 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 18 Oct 2025 02:58 AM IST
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Goldsmith and crook convicted under Gangster Act sentenced to seven years imprisonment
11 साल पहले बारादरी इलाके में डकैती के दौरान की गई दी थी तीन लोगों की हत्या
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बरेली। बारादरी इलाके में 11 साल पहले आयकर इंस्पेक्टर के घर में घुसकर डकैती और तीन परिजनों की हत्या में दोषी पाए गए दो लोगों को सात-सात कैद की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अमृता शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। दोषियों में शाहजहांपुर का सराफ व संभल का बदमाश शामिल है।
साल 2014 में आयकर इंस्पेक्टर रविकांत मिश्रा के सुरेश शर्मा नगर स्थित घर में घुसकर बदमाशों ने रविकांत के भाई योगेश मिश्रा, भाभी प्रिया और मां पुष्पा की सब्बल और ईंट से वारकर हत्या कर दी थी। बदमाश घर में डकैती डालकर जेवर और नकदी ले गए थे। बदमाशों के खिलाफ बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पता लगा कि छैमार गिरोह ने डकैती डाली थी। वाजिद, हसीन, जुल्फाम, फहीम, यासीन उर्फ जीशान, नाजिमा, हाशिमा और संभल निवासी समीर उर्फ साहिब उर्फ नफीस के नाम सामने आए थे।
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बारादरी थाने में गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अमृता शुक्ला की अदालत में चल रही थी। अदालत ने संभल निवासी छैमार गैंग के सदस्य समीर उर्फ साहिब उर्फ नफीस और शाहजहांपुर के सराफ राजू वर्मा को सात-सात साल की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ब्यूरो
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नाटकीय ढंग से हुआ था तिहरे हत्याकांड का खुलासा
- आयकर इंस्पेक्टर के घर में घुसकर उनकी मां, भाई और भाभी पर सब्बल से हमला कर और ईंट से कुचलकर हत्या की गई थी। तिहरे हत्याकांड का शासन ने सीधा संज्ञान लिया था। अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश की जा रही थी। तभी उमरिया में नदी किनारे स्थित डेरों की पुलिस ने चेकिंग की। वहां वाजिद, नाजिमा और हाशिमा मिले। डेरे में पुलिस को एक कागज मिला, इस पर आयकर इंस्पेक्टर का नाम लिखा था। इसके बाद वाजिद ने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बता दिया।
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