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जल्दी कराएं द्वारचार: इस शहर में रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे, आधे घंटे में पहुंचना होगा बरातघर

Sat, 02 Dec 2023 10:38 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 02 Dec 2023 10:38 AM IST
सार

Bareilly News :  शहर में रात 10 बजे के बाद होटलों-बरातघरों में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में हुई बैठक में वैवाहिक आयोजनों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। 

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DJ will not play after 10 pm in marriage ceremony
बरातघर (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में बरातघर, होटल व डीजे एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में बुलाई गई। जाम और शोर की समस्या से निपटने के लिए बरातघरों के बाहर पार्किंग क्षमता बढ़ाने, रात 10 बजे तक डीजे बंद कराने जैसे बिंदुओं पर सहमति बनी। 

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बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अब हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। रात 10 बजे के बाद होटलों-बरातघरों में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बरात में डीजे या बैंडबाजों के इस्तेमाल होने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रबंधक भी साथ में चलेंगे और नियमों का पालन कराएंगे। 
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अधिकारियों ने बरातघर व होटल संचालकों को पार्किंग क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट की नियमावली को लेकर संचालकों से शपथपत्र भी भरवाए गए। संचालकों की मांग पर सहालग में शहर में भारी वाहनों की एंट्री रात 10 बजे तक प्रतिबंधित करने पर सहमति बनी।

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सौ मीटर दूर हो जनवासा, आधे घंटे में पहुंचे बरातघर 
सड़कों को जाम से मुक्त रखने के लिए वैवाहिक आयोजन का जनवासा अधिकतम सौ मीटर की दूरी पर तय करना होगा। साथ ही हर हाल में वहां से आधे घंटे के भीतर सड़क भ्रमण करते हुए बरातघर पहुंचना होगा। मैरिज हॉल, मांगलिक कार्य स्थलों पर सड़क घेरकर सजावट नहीं की जाएगी। नगर निगम को पटरियों से अतिक्रमण हटाने, निर्देश के उल्लंघन पर बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई किए जाने के आदेश मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल व आईजी डॉ. राकेश सिंह ने दिए हैं।

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80 फीसदी बरातघरों के पास पार्किंग ही नहीं
शहर में करीब 160 बरातघर हैं। इनमें से अधिकतर बदायूं व पीलीभीत रोड पर हैं। इनमें से 80 फीसदी के पास पार्किंग ही नहीं है। ऐसे में निर्देश के अनुपालन पर सवाल उठ रहे हैं। कई होटल संचालकों ने फुटपाथ कब्जाकर उस पर पार्किंग बना ली है। बरात के वक्त फुटपाथ के भर जाने के बाद लोग सड़क पर ही आड़े-तिरछे वाहन खड़े कर बरातघर में चले जाते हैं। इसके बाद जाम खुलवाने में पुलिस को भी जूझना पड़ जाता है। कई बार ऐसे वाहनों को पुलिस क्रेन से हटवाती है। 

बरातघर संचालकों को किया जागरूक
बरातघरों में वैवाहिक आयोजन के दौरान घरेलू गैस सिलिंडर का इस्तेमाल न करने के लिए पूर्ति विभाग की ओर से शुक्रवार को जागरूकता मुहिम चलाई गई। अधिकारियों ने व्यावसायिक गैस सिलिंडर प्रयोग करने का सुझाव दिया। डीएसओ नीरज सिंह के मुताबिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस का प्रयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिलिंडर जब्त कर लिए जाएंगे। 

एसपी यातायात राममोहन सिंह ने बताया कि बरातघरों व होटल संचालकों को बता दिया गया है कि वह अपने यहां पार्किंग की क्षमता बढ़ाएं। जरूरत के हिसाब से अपने प्रतिष्ठान से थोड़ा आगे-पीछे कोई जगह लेकर वाहनों को वहां पार्क कराएं। बरात के वाहनों की वजह से जाम लगा तो कार्रवाई की जाएगी। 

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