Bareilly News: क्रेडिट कार्ड के 588 रुपये खाते से काटे, अब बैंक को भरना होगा 12 हजार जुर्माना
एक व्यक्ति को बैंक की तरफ से कॉल कर निशुल्क क्रेडिट देने का वादा किया गया। इस पर उसने क्रेडिट कार्ड ले लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद क्रेडिट कार्ड के शुल्क के तौर पर उसके खाते से रुपये काट लिए गए थे।
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बरेली में निशुल्क क्रेडिट कार्ड देने का वादा कर उपभोक्ता के खाते से 588.82 रुपये काट लिए गए। अब उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की इंद्रानगर शाखा के अधिकारियों को 12588.82 रुपये लौटाने का आदेश दिया है।
इज्जतनगर थानाक्षेत्र के महलऊ रोड नंबर एक निवासी महेंद्र पाल सिंह राठौर ने आयोग को बताया कि एसबीआई की ओर से कॉल करके निशुल्क क्रेडिट कार्ड देने का वादा किया गया था। इस पर महेंद्र ने कार्ड बनवा लिया। आठ मार्च 2022 को उनके खाते से 588.82 रुपये कट गए। महेंद्र ने शाखा में जाकर शिकायत की तो ब्रांच मैनेजर ने धनराशि खाते में लौटाने की बात कही।
क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करने पर उसे बंद कर दिया गया। तब महेंद्र के पास कॉल आई कि 4,226 रुपये जमा करें, अन्यथा कई गुना रुपये वसूल किए जाएंगे। इसके बाद महेंद्र कई बार एसबीआई की सिविल लाइंस शाखा में गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। इस संबंध में बैंक को नोटिस भी दिया गया। कोई जवाब न मिलने पर आयोग से 588.82 रुपये व मानसिक कष्ट के रूप में 78 हजार रुपये दिलाने की मांग की।
बैंक ने दी थी ये दलील
बैंक की तरफ से आयोग को बताया गया कि क्रेडिट कार्ड का वार्षिक शुल्क जीएसटी मिलाकर खाते से काटा गया है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया गया। आयोग ने पाया कि बैंक ने निशुल्क क्रेडिट कार्ड देने का वादा नहीं निभाया। उपभोक्ता के खाते से 588.82 रुपये काटकर सेवा में कमी की है।
आयोग के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी व सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता ने काटे गए 588.82 रुपये छह प्रतिशत ब्याज समेत 45 दिन में लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा मानसिक व शारीरिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए दो हजार रुपये व वाद व्यय के रूप में दस हजार रुपये देने का आदेश बैंक को दिया है।