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Bareilly News: वित्तीय वर्ष के जरूरी काम आज निपटा लें, खुलेंगे कई दफ्तर
Mon, 01 Apr 2024 02:24 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Mon, 01 Apr 2024 02:24 AM IST
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बरेली। यदि आपने बकाया बिल, बीमा किस्त, टैक्स आदि का भुगतान नहीं किया है तो रविवार, 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति तक कर दें। अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन हैं, इसलिए आप घर बैठे भी इन्हें निपटा सकते हैं। यही नहीं अवकाश के बावजूद बैंक, बीमा, कोषागार, आयकर, नगर निगम व कुछ अन्य कार्यालय भी खुलेंगे। भवन, भूखंडों की रजिस्ट्री भी होंगी।
इसको लेकर शनिवार को भी दिन भर सभी कार्यालयों में आपाधापी की स्थिति रही। रजिस्ट्री कार्यालय में भी लोग जुटे। एआईजी स्टांप तेज सिंह यादव के मुताबिक बताया कि शनिवार को जिले भर में करीब 80 रजिस्ट्री हुईं। रविवार को जिन लोगों के स्लॉट बुक हैं, उनके भवन, भूखंड की रजिस्ट्री होंगी। वहीं, बैंकों में शनिवार को क्लोजिंग का सिलसिला जारी रहा। 31 को भी कई बैंक खुलेंगे, लेकिन सरकारी लेनदेन से जुड़े काम निपटाए जाएंगे। वहीं कई बीमा कार्यालय खुलेंगे व पॉलिसीधारक भी अपने काम निपटा सकेंगे। कोषागार में भी वित्तीय लेनदेन के काम शनिवार को हुए और रविवार को भी काम होगा।
एडवांस टैक्स जमा करा सकेंगे लोग
चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहित टंडन के मुताबिक एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च थी पर जो लोग रह गए हैं, वे 31 मार्च तक जमा करा सकते हैं। वहीं, ऐसे व्यापारी जिनका रिटर्न जमा नहीं हो सका है, वह भी 31 मार्च तक जमा कर सकेंगे। एमएसएमई के नए नियम के तहत जिन्होंने पेमेंट अभी तक नहीं दिया है वे 31 मार्च तक प्रत्येक दशा में जमा करा दें, अन्यथा यह उनकी आय में जुड़ेगा।
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फास्टैग की केवाईसी का अंतिम दिन
हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा से बेरोकटोक वाहन के आवागमन के लिए फास्टैग की केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक है। केवाईसी न होने पर फास्टैग काम नहीं करेगा। साथ ही फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद आप हाईवे पर टोल का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसे आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
सभी जोन कार्यालयों में जमा होगा हाउस टैक्स
नगर निगम समेत चारों जोन के कर कार्यालय रविवार को भी खुलेंगे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप मिश्रा के अनुसार सीबीगंज व रामपुर बाग का इलाका जोन एक व दो में आता है। यहां के लोग नगर निगम में आकर राजस्व जमा कर सकते हैं। जोन तीन के तहत सुरेश शर्मा नगर व आसपास का इलाका आता है। यहां सुरेश शर्मा नगर में पानी की टंकी के पास कार्यालय में राजस्व जमा कर सकते हैं। जोन चार में प्रेमनगर के लोग वहां कार्यालय में गृहकर जमा कर सकते हैं। गृहकर जमा करने पर नए वित्तीय वर्ष में बकाया पर अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है।
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इसको लेकर शनिवार को भी दिन भर सभी कार्यालयों में आपाधापी की स्थिति रही। रजिस्ट्री कार्यालय में भी लोग जुटे। एआईजी स्टांप तेज सिंह यादव के मुताबिक बताया कि शनिवार को जिले भर में करीब 80 रजिस्ट्री हुईं। रविवार को जिन लोगों के स्लॉट बुक हैं, उनके भवन, भूखंड की रजिस्ट्री होंगी। वहीं, बैंकों में शनिवार को क्लोजिंग का सिलसिला जारी रहा। 31 को भी कई बैंक खुलेंगे, लेकिन सरकारी लेनदेन से जुड़े काम निपटाए जाएंगे। वहीं कई बीमा कार्यालय खुलेंगे व पॉलिसीधारक भी अपने काम निपटा सकेंगे। कोषागार में भी वित्तीय लेनदेन के काम शनिवार को हुए और रविवार को भी काम होगा।
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एडवांस टैक्स जमा करा सकेंगे लोग
चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहित टंडन के मुताबिक एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च थी पर जो लोग रह गए हैं, वे 31 मार्च तक जमा करा सकते हैं। वहीं, ऐसे व्यापारी जिनका रिटर्न जमा नहीं हो सका है, वह भी 31 मार्च तक जमा कर सकेंगे। एमएसएमई के नए नियम के तहत जिन्होंने पेमेंट अभी तक नहीं दिया है वे 31 मार्च तक प्रत्येक दशा में जमा करा दें, अन्यथा यह उनकी आय में जुड़ेगा।
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फास्टैग की केवाईसी का अंतिम दिन
हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा से बेरोकटोक वाहन के आवागमन के लिए फास्टैग की केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक है। केवाईसी न होने पर फास्टैग काम नहीं करेगा। साथ ही फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद आप हाईवे पर टोल का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसे आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
सभी जोन कार्यालयों में जमा होगा हाउस टैक्स
नगर निगम समेत चारों जोन के कर कार्यालय रविवार को भी खुलेंगे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप मिश्रा के अनुसार सीबीगंज व रामपुर बाग का इलाका जोन एक व दो में आता है। यहां के लोग नगर निगम में आकर राजस्व जमा कर सकते हैं। जोन तीन के तहत सुरेश शर्मा नगर व आसपास का इलाका आता है। यहां सुरेश शर्मा नगर में पानी की टंकी के पास कार्यालय में राजस्व जमा कर सकते हैं। जोन चार में प्रेमनगर के लोग वहां कार्यालय में गृहकर जमा कर सकते हैं। गृहकर जमा करने पर नए वित्तीय वर्ष में बकाया पर अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है।