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Bareilly News: पटाखे की अस्थायी दुकानों के बनेंगे क्लस्टर
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बरेली। दिवाली पर लगने वाले पटाखाें के अस्थायी बाजार की जगह इस बार बदल सकती है। अब फायर टेंडर की उपलब्धता के आधार पर चिह्नित क्लस्टर में अस्थायी दुकानों को लगवाने की तैयारी है। जगह चिह्नित करने के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। इसमें एडीएम, संबंधित तहसील के एसडीएम, सर्किल के सीओ और अग्निशमन विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
एडीएम सिटी डॉ. अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि जिले में उपलब्ध अग्निशमन वाहनों की संख्या और उनकी पहुंच को ध्यान में रखकर क्लस्टर बनाए जाएंगे। इनकी संख्या अग्निशमन विभाग के पास फायर टेंडर की उपलब्धता के आधार पर तय होगी। यानी विभाग के पास अगर 10 फायर टेंडर हैं तो 10 ही क्लस्टर बनेंगे।
एडीएम सिटी के मुताबिक, फायर टेंडर जहां भी तैनात होंगे, वहां से करीब एक से डेढ़ किमी के दायरे में संबंधित क्लस्टर बनाए जाएंगे। क्लस्टर में आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों को अनुमति दी जाएगी, ताकि आग लगने की स्थिति में दमकल को मौके पर पहुंचने में देरी न हो। क्लस्टर के बजाय आदेश का उल्लंघन कर कहीं और दुकानें लगाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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कहीं स्टॉक रजिस्टर तो कहीं लॉगबुक मिली अधूरी
एडीएम सिटी ने बताया कि आतिशबाजी की दुकानों और भंडारण स्थलों की जांच में जहां कमियां मिलीं, उन्हें दूर कराने के निर्देश दिए गए हैं। कहीं स्टॉक रजिस्टर तो कहीं लॉगबुक भी अधूरी मिली। अग्निशमन उपकरण पर्याप्त नहीं मिलने पर उसे ठीक कराया गया। बालू की बाल्टियां रखवाने समेत अग्निशमन सिलिंडरों की जांच भी की गई। आतिशबाजी की स्थायी दुकानों के लाइसेंस के नवीनीकरण संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर ही किए जा रहे हैं।
32 का होना था नवीनीकरण, 30 की मिली रिपोर्ट
एडीएम सिटी के मुताबिक, जिले में आतिशबाजी के 63 थोक विक्रेता हैं। इनमें 32 के लाइसेंस का नवीनीकरण इस वर्ष होना था। दो विक्रेताओं ने नवीनीकरण के लिए आवेदन ही नहीं किया। 30 विक्रेताओं की जांच रिपोर्ट मिली है। रिपोर्टों के आधार पर नियमानुसार नवीनीकरण भी हो रहा है। जिले में पटाखा निर्माण की चार इकाइयां भी हैं। दो मामलों में लाइसेंस नवीनीकरण और दुकान संचालन पर अस्थायी रोक है। नियमानुसार सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर इनके लाइसेंस नवीनीकरण किए जाएंगे।
इसलिए जरूरी है क्लस्टर
एडीएम सिटी के मुताबिक, पटाखों की बिक्री सुरक्षित, नियंत्रित और व्यवस्थित रखने के लिए क्लस्टर बनाना जरूरी है। आग से बचाव, जन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के मद्देनजर भी यह महत्वपूर्ण है। आग लगने के खतरे को कम करने, घनी आबादी से दूरी, दमकल वाहनों के लिए रास्ता मुहैया कराने, सुरक्षा मानकों के पालन, भीड़ और यातायात नियंत्रण के लिए भी यह आवश्यक है।
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एडीएम सिटी डॉ. अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि जिले में उपलब्ध अग्निशमन वाहनों की संख्या और उनकी पहुंच को ध्यान में रखकर क्लस्टर बनाए जाएंगे। इनकी संख्या अग्निशमन विभाग के पास फायर टेंडर की उपलब्धता के आधार पर तय होगी। यानी विभाग के पास अगर 10 फायर टेंडर हैं तो 10 ही क्लस्टर बनेंगे।
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एडीएम सिटी के मुताबिक, फायर टेंडर जहां भी तैनात होंगे, वहां से करीब एक से डेढ़ किमी के दायरे में संबंधित क्लस्टर बनाए जाएंगे। क्लस्टर में आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों को अनुमति दी जाएगी, ताकि आग लगने की स्थिति में दमकल को मौके पर पहुंचने में देरी न हो। क्लस्टर के बजाय आदेश का उल्लंघन कर कहीं और दुकानें लगाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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कहीं स्टॉक रजिस्टर तो कहीं लॉगबुक मिली अधूरी
एडीएम सिटी ने बताया कि आतिशबाजी की दुकानों और भंडारण स्थलों की जांच में जहां कमियां मिलीं, उन्हें दूर कराने के निर्देश दिए गए हैं। कहीं स्टॉक रजिस्टर तो कहीं लॉगबुक भी अधूरी मिली। अग्निशमन उपकरण पर्याप्त नहीं मिलने पर उसे ठीक कराया गया। बालू की बाल्टियां रखवाने समेत अग्निशमन सिलिंडरों की जांच भी की गई। आतिशबाजी की स्थायी दुकानों के लाइसेंस के नवीनीकरण संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर ही किए जा रहे हैं।
32 का होना था नवीनीकरण, 30 की मिली रिपोर्ट
एडीएम सिटी के मुताबिक, जिले में आतिशबाजी के 63 थोक विक्रेता हैं। इनमें 32 के लाइसेंस का नवीनीकरण इस वर्ष होना था। दो विक्रेताओं ने नवीनीकरण के लिए आवेदन ही नहीं किया। 30 विक्रेताओं की जांच रिपोर्ट मिली है। रिपोर्टों के आधार पर नियमानुसार नवीनीकरण भी हो रहा है। जिले में पटाखा निर्माण की चार इकाइयां भी हैं। दो मामलों में लाइसेंस नवीनीकरण और दुकान संचालन पर अस्थायी रोक है। नियमानुसार सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर इनके लाइसेंस नवीनीकरण किए जाएंगे।
इसलिए जरूरी है क्लस्टर
एडीएम सिटी के मुताबिक, पटाखों की बिक्री सुरक्षित, नियंत्रित और व्यवस्थित रखने के लिए क्लस्टर बनाना जरूरी है। आग से बचाव, जन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के मद्देनजर भी यह महत्वपूर्ण है। आग लगने के खतरे को कम करने, घनी आबादी से दूरी, दमकल वाहनों के लिए रास्ता मुहैया कराने, सुरक्षा मानकों के पालन, भीड़ और यातायात नियंत्रण के लिए भी यह आवश्यक है।