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पूर्व सीएमएस की जन्मतिथि में घपला, शासन को भेजी रिपोर्ट
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बरेली। करीब पांच माह पहले सेवानिवृत्त हुए सीएमएस की जन्मतिथि में घपला पकड़ा गया हैै। रिकॉर्ड में उनकी दो अलग-अलग जन्मतिथि दर्ज हैं। सेवानिवृत्ति के बाद फाइल तैयार हुई तो यह मामला संज्ञान में आया। इस पर डीजी हेल्थ ने जिला अस्पताल के एडीएसआईसी से रिपोर्ट मांगी थी। लिहाजा पूर्व सीएसएस की सर्विस बुक और शैक्षिक दस्तावेज का रिकॉर्ड भेज दिया गया है। अफसरों के मुताबिक प्रकरण में अंतिम निर्णय शासन को लेना है।
जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल के पूर्व सीएमएस डॉ. टीएस आर्या की सरकारी दस्तावेजों में दो अलग-अलग जन्मतिथि दर्ज है। पांच माह पहले वह सेवानिवृत्त हुए हैं। नियमानुसार सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन जारी करने समेत अन्य भुगतानों की फाइल तैयार होती है। इस दौरान दो जन्मतिथि दर्ज होने का मामला संज्ञान में आया। इसमें उप्र लोक सेवा आयोग के आवेदन पत्र और हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उम्र एक जुलाई, 1955 दर्ज है, जबकि सर्विस बुक में एक जुलाई, 1958 दर्ज है। मामला डीजी हेल्थ तक पहुंचा तो जांच के निर्देश दिए गए। एडीएसआईसी और वर्तमान सीएमएस से सभी दस्तावेज मांगे गए। सीएमएस ने रिकॉर्ड और रिपोर्ट शासन को भेज दी है।
शासन की ओर से जन्मतिथि की जांच कराए जाने की जानकारी मिली थी। जन्मतिथि दर्ज करने में किस स्तर पर चूक हुई है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। प्रकरण में शासन को फैसला लेना है। जो भी फैसला होगा, वह मंजूर होगा। - डॉ. टीएस आर्या, पूर्व सीएमएस, जिला अस्पताल
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जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल के पूर्व सीएमएस डॉ. टीएस आर्या की सरकारी दस्तावेजों में दो अलग-अलग जन्मतिथि दर्ज है। पांच माह पहले वह सेवानिवृत्त हुए हैं। नियमानुसार सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन जारी करने समेत अन्य भुगतानों की फाइल तैयार होती है। इस दौरान दो जन्मतिथि दर्ज होने का मामला संज्ञान में आया। इसमें उप्र लोक सेवा आयोग के आवेदन पत्र और हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उम्र एक जुलाई, 1955 दर्ज है, जबकि सर्विस बुक में एक जुलाई, 1958 दर्ज है। मामला डीजी हेल्थ तक पहुंचा तो जांच के निर्देश दिए गए। एडीएसआईसी और वर्तमान सीएमएस से सभी दस्तावेज मांगे गए। सीएमएस ने रिकॉर्ड और रिपोर्ट शासन को भेज दी है।
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शासन की ओर से जन्मतिथि की जांच कराए जाने की जानकारी मिली थी। जन्मतिथि दर्ज करने में किस स्तर पर चूक हुई है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। प्रकरण में शासन को फैसला लेना है। जो भी फैसला होगा, वह मंजूर होगा। - डॉ. टीएस आर्या, पूर्व सीएमएस, जिला अस्पताल
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