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Bareilly News: भाजपा नेता के भाई की कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर
Tue, 17 Feb 2026 02:39 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Tue, 17 Feb 2026 02:39 AM IST
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बरेली। अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर फिर गरजा। सोमवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना सीबीगंज क्षेत्र के बंडिया गांव में दो बड़ी अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई की।
विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि बंडिया गांव में भाजपा नेता के भाई नरेश कुमार यादव अपने सहयोगी सोनू पंजाबी, दिलावर, राजा के साथ मिलकर 50 बीघा में बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलाेनी का निर्माण करा रहे थे। बीडीए में पहले भी इन्हें काम रोकने का आदेश दिया लेकिन काम जारी रहा। इस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए प्लाट में भरी गई नींव, अस्थाई कार्यालय को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी बीडीए ने बंडिया में ही बन रही कॉलाेनी पर कार्रवाई हो चुकी है।
इसके बाद टीम ने 13 बीघा क्षेत्रफल में बन रही किस्मत अली और हाजी आमरिक की कॉलोनी को भी ध्वस्त कर दिया। बीडीए ने बताया कि किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना अनुमति के किया गया निर्माण अवैध माना जाएगा और उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। सोमवार को कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के तहत की गई। इस दौरान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार व प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
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विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि बंडिया गांव में भाजपा नेता के भाई नरेश कुमार यादव अपने सहयोगी सोनू पंजाबी, दिलावर, राजा के साथ मिलकर 50 बीघा में बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलाेनी का निर्माण करा रहे थे। बीडीए में पहले भी इन्हें काम रोकने का आदेश दिया लेकिन काम जारी रहा। इस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए प्लाट में भरी गई नींव, अस्थाई कार्यालय को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी बीडीए ने बंडिया में ही बन रही कॉलाेनी पर कार्रवाई हो चुकी है।
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इसके बाद टीम ने 13 बीघा क्षेत्रफल में बन रही किस्मत अली और हाजी आमरिक की कॉलोनी को भी ध्वस्त कर दिया। बीडीए ने बताया कि किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना अनुमति के किया गया निर्माण अवैध माना जाएगा और उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। सोमवार को कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के तहत की गई। इस दौरान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार व प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
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