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Bareilly News: लोन लेकर हड़पने के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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बरेली। फर्जी कागजों के जरिये मजदूर और अशिक्षित लोगों को सरकारी कर्मचारी दर्शाकर बैंक से लोन लेकर हड़पने वाले गिरोह के तीन सदस्यों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। भोजीपुरा पुलिस ने 30 अगस्त को मॉडर्न विलेज स्थित मकान पर छापा मारकर महाराजगंज निवासी रामनरायण गुप्ता, बिहार भागलपुर निवासी राकेश गुप्ता, बारादरी के जगतपुर निवासी अनिल गुप्ता और इज्जतनगर के कृष्णानगर निवासी रिषभ सक्सेना को गिरफ्तार किया था। चारों को जेल भेजा गया था। इनमें से रामनरायण गुप्ता, अनिल गुप्ता और रिषभ सक्सेना ने अपर सत्र न्यायालय में जमानत याचिका पेश की थी। अदालत ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। ब्यूरो
कर चोरी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। बोगस कंपनी बनाकर कर चोरी करने के आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। खंड एक के राज्य कर अधिकारी रहे शेषनाथ रावत ने आंवला थाने में 14 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हनुमान मठिया के पास के पते पर अरविंद ट्रेडर्स नाम से फर्म बनाई गई थी। इस फर्म ने फर्जी माल सप्लाई दिखाकर कर चोरी की थी। जांच में फर्म अस्तित्वहीन मिली थी। आंवला थाने में अरविंद कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना में फर्म बनाने वाले सुभाष गुप्ता का नाम खोला था। सुभाष गुप्ता ने अपर सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ब्यूरो
फर्जीवाड़ा कर अफीम लाइसेंस लेने के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। फर्जीवाड़ा कर अफीम लाइसेंस हासिल कर अफीम की खेती करने के दो आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। 12 मार्च को गुरवा निवासी अनुज ने सिरौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी दादी कृष्णा देवी की मौत दो सितंबर 2025 को हो गई थी। कृष्णा देवी के नाम अफीम का पट्टा 2025 के लिए हुआ था। गांव के लंबरदार छत्रपाल और राजेश्वर उर्फ राजू ने फर्जीवाड़ा कर कृष्णा देवी के अफीम पट्टे को अपनी स्वामित्व वाली भूमि गाटा संख्या 41 का दर्शाकर अफीम की खेती शुरू कर दी। छत्रपाल और राजेश्वर आत्मसमर्पण कर जेल चले गए थे। छत्रपाल और राजेश्वर की तरफ से अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश्वर पांडेय की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ब्यूरो
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कर चोरी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। बोगस कंपनी बनाकर कर चोरी करने के आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। खंड एक के राज्य कर अधिकारी रहे शेषनाथ रावत ने आंवला थाने में 14 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हनुमान मठिया के पास के पते पर अरविंद ट्रेडर्स नाम से फर्म बनाई गई थी। इस फर्म ने फर्जी माल सप्लाई दिखाकर कर चोरी की थी। जांच में फर्म अस्तित्वहीन मिली थी। आंवला थाने में अरविंद कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना में फर्म बनाने वाले सुभाष गुप्ता का नाम खोला था। सुभाष गुप्ता ने अपर सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ब्यूरो
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फर्जीवाड़ा कर अफीम लाइसेंस लेने के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। फर्जीवाड़ा कर अफीम लाइसेंस हासिल कर अफीम की खेती करने के दो आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। 12 मार्च को गुरवा निवासी अनुज ने सिरौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी दादी कृष्णा देवी की मौत दो सितंबर 2025 को हो गई थी। कृष्णा देवी के नाम अफीम का पट्टा 2025 के लिए हुआ था। गांव के लंबरदार छत्रपाल और राजेश्वर उर्फ राजू ने फर्जीवाड़ा कर कृष्णा देवी के अफीम पट्टे को अपनी स्वामित्व वाली भूमि गाटा संख्या 41 का दर्शाकर अफीम की खेती शुरू कर दी। छत्रपाल और राजेश्वर आत्मसमर्पण कर जेल चले गए थे। छत्रपाल और राजेश्वर की तरफ से अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश्वर पांडेय की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ब्यूरो
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