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Bareilly News: खुसरो कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी और उसके बेटे की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 02 Oct 2024 05:42 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Oct 2024 05:42 AM IST
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Bail application of Khusro College Chairman Sher Ali Jafri and his son rejected
बरेली। जिला सत्र न्यायाधीश ने खुसरो कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी और उनके बेटे फिरोज अली जाफरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बाप-बेटे पर 379 छात्र-छात्राओं को डीफार्मा की फर्जी डिग्री देकर 3.69 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है।
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शेर अली जाफरी व फिरोज जाफरी ने खुसरो कॉलेज के कंसल्टेंसी विजय शर्मा के साथ मिलकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने 10 सितंबर को बाप-बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में 25 हजार के इनामी विजय शर्मा को भी जेल भेज दिया गया। शेर अली जाफरी और उसके बेटे फिरोज अली जाफरी ने जिला सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
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मंगलवार को अर्जी पर सुनवाई के दौरान शेर अली जाफरी और फिरोज अली जाफरी की ओर से जमानत अर्जी का समर्थन करने और उनके पक्ष में तर्क देने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण कोर्ट ने बिना गुण-दोष पर सुनवाई और विचार के बाप-बेटे की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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मादक पदार्थों की तस्करी में दो को 12-12 साल कैद, एक-एक लाख जुर्माना

14.200 किलाे चरस, पांच किलो अफीम के साथ पकड़े गए थे गाजियाबाद व शामली के तस्कर



संवाद न्यूज एजेंसी

बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कक्ष संख्या 12 पशुपति नाथ मिश्रा ने मादक पदार्थों के दो तस्करों को 12-12 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जर्माना अदा न करने पर दोनों को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा।



फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने टोल प्लाजा पर 19 अगस्त 2020 को एक कार से 14 किलो 200 ग्राम चरस और पांच किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की थी। मौके से कासिम निवासी अलखुर्द थाना कैराना जिला शामली और साबिर निवासी मोहल्ला मुस्तफाबाद गली नंबर एक थाना लोनी जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया।

दोनों ने स्वीकार किया था कि वह नेपाल से मादक पदार्थ लाकर तस्करी करते थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। सुनवाई स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कर रहे थे। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।



गैंगस्टर में दोषी को दो साल कैद
बरेली। एडीजे कोर्ट संख्या पांच ने गैंगस्टर में दोषी को दो साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रेमनगर थाने के मोहल्ला बजरिया पूरनमल निवासी अक्षय देवल के खिलाफ जीआरपी ने 2018 में गैंगस्टर का मामला दर्ज किया था। सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या पांच में चल रही थी। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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