फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   बाल उत्पीड़न पर कार्रवाई रिपोर्ट तलब

बाल उत्पीड़न पर कार्रवाई रिपोर्ट तलब

Fri, 08 Feb 2013 05:31 AM IST
Bareilly
Bareilly Updated Fri, 08 Feb 2013 05:31 AM IST
विज्ञापन
बरेली। उत्तर प्रदेश में बाल अधिकारों के हनन और उत्पीड़न की 36 शिकायतों के बारे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) तलब की है। पीड़ित के मेडिको लीगल के ब्योरे के अलावा इसमें स्पष्ट करने को कहा है कि इन मामलों में एफआईआर कराई गई कि नहीं, पीड़ित को साइको-सोशल सपोर्ट दिया कि नहीं और उसके पुनर्वास या मुआवजा के लिए क्या पहल की गई। बरेली मंडल के इनमें चार मामले हैं, जिनमें तीन बरेली और एक शाहजहांपुर का है।
विज्ञापन

शाहजहांपुर निवासी अंशु सिंह ने आयोग में शिकायत की थी कि ऑब्जरवेशन होम में उनके बच्चे का सही उपचार नहीं हुआ। बरेली में पहला केस राजकीय संप्रेक्षण गृह में आठ नवंबर 2012 का है। इसमें आंवला के ओम प्रकाश यादव की शिकायत थी कि संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों के साथ अधीक्षक ने अमानवीय व्यवहार किया। दूसरा केस आब्जरवेशन होम में उत्पीड़न के बाद बच्चे की मौत का है। यह घटना 29 दिसंबर 2012 की है और बदायूं के फैजगंज थाना क्षेत्र निवासी डैनी ने इसकी शिकायत की है। तीसरा केस चार अक्तूबर 2012 का है, जिसमें शेरगढ़ निवासी राजेंद्र प्रसाद ने आब्जरवेशन होम अधीक्षक पर कुपोषित बच्चे के इलाज के लिए घूस मांगने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन

इसके अलावा आयोग ने मथुरा, वाराणसी और जौनपुर में तीन-तीन और गौतम बुद्ध नगर, देवरिया और मऊ में बाल अधिकार हनन के दो-दो मामले पाये हैं। अंबेडकरनगर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, कासगंज, आजमगढ़, बिजनौर, लखनऊ, आगरा, गोंडा, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, बांदा और सिद्धार्थनगर में एक-एक मामले मिले हैं। शासन ने सभी जिलाधिकारियों से ऐसे मामलों की एटीआर देने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed