{"_id":"5cbb825bbdec2213e43a6a33","slug":"81555792475-bareilly-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"200 मीटर पहले वाहन खड़े कर बूथ तक जाना होगा पैदल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
200 मीटर पहले वाहन खड़े कर बूथ तक जाना होगा पैदल
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बरेली। 23 अप्रैल को मतदान के दिन तमाम प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसमें खास तौर से यह शामिल है कि पोलिंग बूथ पर जाने के लिए मतदाताओं को अपने वाहनों को दो मीटर की दूरी पर खड़ा करना होगा। इसके अलावा सौ मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर के बजने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन करते हुए शांतिपूर्वक मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की गाइड लाइंस के आधार जिला प्रशासन ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
वोटिंग के दिन अगर कोई व्यक्ति मतदान के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल करता है तो उसे दो मीटर दूर खड़ा करना होगा। किसी राजनीतिक दल का कोई भी नेता मतदान की निगरानी के लिए निजी फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकाप्टर का प्रयोग नहीं कर सकेगा। इसी तरह मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर मतदान केंद्र या किसी भी सार्वजनिक या निजी जगह के अंदर प्रचार नहीं किया जा सकेगा। मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारकों और मेगा फोन का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतदान के लिए अगर कोई अपना निर्वाचन बूथ बनना चाहता है तो उसे निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर एक मेज और दो कुर्सियां रखने की अनुमति मिलेगी, लेकिन वह शामियाना या तंबू का प्रयोग नहीं कर सकेगा। अधिकृत सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर कोई भी मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक वैध पास को रखना जरूरी होगा।
मंत्री, सांसद और विधायक नहीं बन सकेंगे अभिकर्ता
मंत्री, सांसद या विधायक या जिन्हें सुरक्षा दायरा प्रदान किया गया है, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता नहीं हो सकते हैं। ऐसे परिसर जहां, तीन या उससे अधिक मतदान केंद्र हैं, वहां वोटरों को अपने विवरणों को खोजने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक परिसर में एक अधिकारी की तैनाती होगी।
विज्ञापन
एक घंटा पहले होगा नकली मतदान
मतदान के शुरू होने के एक घंटा पहले नकली मतदान होगा। इस संबंध में उम्मीदवारों को पहले से ही लिखित रूप से सूचना देनी होगी। मतदान केंद्र पर मौजूद माइक्रो आब्जर्वर यह देखेंगे कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले नकली मतों को क्लीन कर दिया गया है या नहीं।
विज्ञापन
वोटिंग के दिन अगर कोई व्यक्ति मतदान के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल करता है तो उसे दो मीटर दूर खड़ा करना होगा। किसी राजनीतिक दल का कोई भी नेता मतदान की निगरानी के लिए निजी फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकाप्टर का प्रयोग नहीं कर सकेगा। इसी तरह मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर मतदान केंद्र या किसी भी सार्वजनिक या निजी जगह के अंदर प्रचार नहीं किया जा सकेगा। मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारकों और मेगा फोन का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतदान के लिए अगर कोई अपना निर्वाचन बूथ बनना चाहता है तो उसे निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर एक मेज और दो कुर्सियां रखने की अनुमति मिलेगी, लेकिन वह शामियाना या तंबू का प्रयोग नहीं कर सकेगा। अधिकृत सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर कोई भी मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक वैध पास को रखना जरूरी होगा।
विज्ञापन
मंत्री, सांसद और विधायक नहीं बन सकेंगे अभिकर्ता
मंत्री, सांसद या विधायक या जिन्हें सुरक्षा दायरा प्रदान किया गया है, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता नहीं हो सकते हैं। ऐसे परिसर जहां, तीन या उससे अधिक मतदान केंद्र हैं, वहां वोटरों को अपने विवरणों को खोजने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक परिसर में एक अधिकारी की तैनाती होगी।
विज्ञापन
एक घंटा पहले होगा नकली मतदान
मतदान के शुरू होने के एक घंटा पहले नकली मतदान होगा। इस संबंध में उम्मीदवारों को पहले से ही लिखित रूप से सूचना देनी होगी। मतदान केंद्र पर मौजूद माइक्रो आब्जर्वर यह देखेंगे कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले नकली मतों को क्लीन कर दिया गया है या नहीं।