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Bareilly News: विद्यार्थियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे 45 स्कूल वाहन सीज, 68 का चालान
Sat, 22 Aug 2026 01:24 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Sat, 22 Aug 2026 01:24 AM IST
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बरेली। परिवहन विभाग ने विद्यार्थियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे 45 स्कूल वाहनों को सीज किया है। इसके साथ ही 68 का चालान किया गया। इन वाहनों के फिटनेस व परमिट से संबंधित प्रपत्र पूरे नहीं मिले। सात लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 1.56 लाख रुपये की वसूली की गई।
परिवहन विभाग की तरफ से मिशन सेफ फ्यूचर अभियान 2.0 को 11 अगस्त से चलाया जा रहा है। 25 अगस्त तक चलने वाले अभियान के तहत विभाग के कर्मचारी स्कूल पहुंचकर वाहनों की जांच कर रहे हैं। जांच में फ्यूचर यूनिवर्सिटी की दो, जीएस पब्लिक स्कूल, राजश्री मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्प्रिंग डेल महिला महाविद्यालय की एक-एक बस की फिटनेस पूरी नहीं मिली। कई अन्य वाहनों की भी फिटनेस अधूरी मिली।
इन कमियों का समय से निराकरण नहीं कराने वाले विद्यालयों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम व उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने बताया कि विद्यालय प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को सभी वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा व प्रदूषण प्रमाणपत्र वैध रखने के निर्देश दिए हैं।
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वाहनों में जीपीएस, स्पीड गवर्नर, सीसी कैमरा, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार पेटी व आपातकालीन निकास जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं कार्यशील होना अनिवार्य है। चालकों के पास वैध लाइसेंस, चरित्र प्रमाणपत्र और निर्धारित योग्यता भी होनी चाहिए।
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परिवहन विभाग की तरफ से मिशन सेफ फ्यूचर अभियान 2.0 को 11 अगस्त से चलाया जा रहा है। 25 अगस्त तक चलने वाले अभियान के तहत विभाग के कर्मचारी स्कूल पहुंचकर वाहनों की जांच कर रहे हैं। जांच में फ्यूचर यूनिवर्सिटी की दो, जीएस पब्लिक स्कूल, राजश्री मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्प्रिंग डेल महिला महाविद्यालय की एक-एक बस की फिटनेस पूरी नहीं मिली। कई अन्य वाहनों की भी फिटनेस अधूरी मिली।
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इन कमियों का समय से निराकरण नहीं कराने वाले विद्यालयों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम व उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने बताया कि विद्यालय प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को सभी वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा व प्रदूषण प्रमाणपत्र वैध रखने के निर्देश दिए हैं।
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वाहनों में जीपीएस, स्पीड गवर्नर, सीसी कैमरा, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार पेटी व आपातकालीन निकास जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं कार्यशील होना अनिवार्य है। चालकों के पास वैध लाइसेंस, चरित्र प्रमाणपत्र और निर्धारित योग्यता भी होनी चाहिए।