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Bareilly News: 1200 बोरी यूरिया जब्त, खाद कारोबारी पर रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी
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आयुष्मान फर्टिलाइजर के परिसर में मिला संदिग्ध स्टॉक, चार नमूने जांच के लिए भेजे
बरेली। कृषि विभाग की टीम ने करेली रोड पर स्थित आयुष्मान फर्टिलाइजर पर छापा मारकर 1200 बैग यूरिया जब्त किया। मामले में फर्म के स्वामी आयुष अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी है।
दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर बृहस्पतिवार शाम टीम ने फर्म का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान फर्म स्वामी मौके पर मौजूद नहीं थे। परिसर में 950 बोरी अनुदानित यूरिया और फर्म की ओर से निर्मित हरे रंग की 250 बोरियों में भी उर्वरक भरा मिला। मौके पर कुल 1200 बोरी यूरिया मिली। टीम ने दोनों प्रकार के उर्वरकों के नमूने लेकर जांच के लिए विभागीय प्रयोगशाला भेज दिया। बरामद स्टॉक को जब्त कर मौके पर मौजूद आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक के ग्राम सरसावा (बलिया) निवासी राहुल पाठक के सुपुर्द किया गया है।
पीडीईएमओ और प्रोम के भी नमूने लिए
निरीक्षण के दौरान फर्म परिसर में निर्मित पीडीईएमओ (पोटाश ड्राइड फ्राॅम मोलसेस) और प्रोम (फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर) के सिले हुए बैग से भी एक-एक नमूने लिए गए। इन दोनों समेत कुल चार नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
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रिपोर्ट दर्ज कराने की मांगी अनुमति
विभागीय पत्र में आशंका जताई गई है कि परिसर में मिला अनुदानित यूरिया कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसे उर्वरक (परिसंचलन) नियंत्रण आदेश-1973 के क्लॉज 4 (सी) और आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3डी का उल्लंघन माना गया है। इसी आधार पर फर्म के स्वामी आयुष अग्रवाल के खिलाफ प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुमति मांगी गई है।
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दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जांच में मिली यूरिया जब्त करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई के लिए डीएम से अनुमति मिल गई है। - ऋतुषा तिवारी, जिला कृषि अधिकारी
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बरेली। कृषि विभाग की टीम ने करेली रोड पर स्थित आयुष्मान फर्टिलाइजर पर छापा मारकर 1200 बैग यूरिया जब्त किया। मामले में फर्म के स्वामी आयुष अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी है।
दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर बृहस्पतिवार शाम टीम ने फर्म का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान फर्म स्वामी मौके पर मौजूद नहीं थे। परिसर में 950 बोरी अनुदानित यूरिया और फर्म की ओर से निर्मित हरे रंग की 250 बोरियों में भी उर्वरक भरा मिला। मौके पर कुल 1200 बोरी यूरिया मिली। टीम ने दोनों प्रकार के उर्वरकों के नमूने लेकर जांच के लिए विभागीय प्रयोगशाला भेज दिया। बरामद स्टॉक को जब्त कर मौके पर मौजूद आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक के ग्राम सरसावा (बलिया) निवासी राहुल पाठक के सुपुर्द किया गया है।
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पीडीईएमओ और प्रोम के भी नमूने लिए
निरीक्षण के दौरान फर्म परिसर में निर्मित पीडीईएमओ (पोटाश ड्राइड फ्राॅम मोलसेस) और प्रोम (फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर) के सिले हुए बैग से भी एक-एक नमूने लिए गए। इन दोनों समेत कुल चार नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
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रिपोर्ट दर्ज कराने की मांगी अनुमति
विभागीय पत्र में आशंका जताई गई है कि परिसर में मिला अनुदानित यूरिया कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसे उर्वरक (परिसंचलन) नियंत्रण आदेश-1973 के क्लॉज 4 (सी) और आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3डी का उल्लंघन माना गया है। इसी आधार पर फर्म के स्वामी आयुष अग्रवाल के खिलाफ प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुमति मांगी गई है।
दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जांच में मिली यूरिया जब्त करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई के लिए डीएम से अनुमति मिल गई है। - ऋतुषा तिवारी, जिला कृषि अधिकारी