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Barabanki News: गैंगस्टर के दो आरोपियों को दो साल की जेल
Wed, 14 Aug 2024 12:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 14 Aug 2024 12:28 AM IST
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बाराबंकी। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नीतीश कुमार राय ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो अभियुक्तों को दोषी करार मानते हुए दो-दो वर्ष साल की जेल के साथ पांच-पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियुक्त सलामत और कुलदीप चौरसिया के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियुक्तों ने मुकदमे के विचारण के दौरान अपराध स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने अभियुक्त सलामत निवासी काशीराम कॉलोनी, आवास विकास, थाना कोतवाली नगर और कुलदीप चौरसिया निवासी लक्ष्छीपुर मजरे बेलहरा थाना मोहम्मदपुर खाला पर आरोप सिद्ध पाते हुए दोनों को सजा से दंडित किया। (संवाद)
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियुक्त सलामत और कुलदीप चौरसिया के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियुक्तों ने मुकदमे के विचारण के दौरान अपराध स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने अभियुक्त सलामत निवासी काशीराम कॉलोनी, आवास विकास, थाना कोतवाली नगर और कुलदीप चौरसिया निवासी लक्ष्छीपुर मजरे बेलहरा थाना मोहम्मदपुर खाला पर आरोप सिद्ध पाते हुए दोनों को सजा से दंडित किया। (संवाद)
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