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Barabanki News: दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त, वादी पर दर्ज होगा केस

Wed, 06 Aug 2025 12:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 06 Aug 2025 12:32 AM IST
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The accused of rape is acquitted, case will be filed against the plaintiff
बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट 36) ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने दुष्कर्म के केस में वादी व गवाहों के के मुकरने पर आरोपी को दोष मुक्त करार दिया है। कोर्ट ने वादी पर केस दर्ज करने के साथ ही विवेचक व महिला कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2018 में सफदरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म का आरोप मोहम्मद जुबेर पर लगाया था। न्यायालय में पेश हुई पीड़िता ने पहले दुष्कर्म की बात कही थी, बाद में सुनवाई के दौरान बयान से मुकर गई और कहा कि घटना के समय वह बेहोश थी।
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वादी मुकदमा पीड़िता के चाचा ने जिरह के दौरान बताया कि उसने गांव वालों के बताने के अनुसार थाने में तहरीर दी थी। दरोगा ने कोई बयान नहीं लिया था। वहीं पीड़िता के दो भाइयों ने भी घटना से इनकार किया। पीड़िता की डॉक्टरी परीक्षण से संबंधित रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं थी। जबकि साक्षी महिला कांस्टेबल बॉबी साहू ने बयान के दौरान कोर्ट में बताया कि उसने मेडिकल परीक्षण के बाद सैंपल और आवश्यक प्रपत्र थाने पर विवेचक को प्राप्त करा दिया था। (संवाद)
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