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Barabanki News: दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास

Tue, 28 Nov 2023 01:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Tue, 28 Nov 2023 01:29 AM IST
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Rapist father gets life imprisonment 0
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुभाषचंद्र यादव ने पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया कि दरियाबाद थाना क्षेत्र में बीती 12 मार्च की रात एक ग्रामीण ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। अभियुक्त ने बचाने पहुंची पत्नी को भी मारापीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मामले की रिपोर्ट अभियुक्त की पत्नी ने थाना दरियाबाद में दर्ज कराई थी। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई।
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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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विशेष लोक अभियोजक मनीषा झा ने बताया कि सात मई 2018 की रात घुंघटेर थाना क्षेत्र के गांव के वादी की बहन रात में घर से गायब हो गई थी, जिसकी परिजनों ने ही रात में तलाश करनी शुरू की। तभी एक खेत के पास गांव के ही आशीष को पीड़िता के साथ पाया गया। पीड़िता के भाई वादी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु वह डंडे से मारकर भाग गया। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।






गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दो को चार साल की कैद
बाराबंकी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्रनाथ दुबे ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तों को चार-चार साल की कठोर कैद व 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश पांडेय व आशीष शरण गुप्ता ने बताया कि थाना क्षेत्र जैदपुर के ग्राम इचौलिया निवासी सुनील कुमार का गांव के ही रंजीत उर्फ नेता से आम तोड़ने को लेकर मनमुटाव व रंजिश थी। इसी के चलते रंजीत उर्फ नेता, विश्राम तथा फूलन देवी ने सुनील को गालियां देते हुए मारापीटा था, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई थीं। सुनील कुमार ने तीनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा में थाना जैदपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त रंजीत उर्फ नेता तथा विश्राम को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। फूलन देवी की विचारण के दौरान मौत हो गई थी।
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