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Barabanki News: दुष्कर्म के अभियुक्त को दस वर्ष कठोर कारावास
Fri, 19 Jul 2024 04:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Fri, 19 Jul 2024 04:47 AM IST
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बाराबंकी। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुभाष चंद्र यादव ने दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सुबेहा थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता को तीन जून 2020 की शाम करीब सात बजे अभियुक्त मोहम्मद मुकीम ने फोन करके गांव के दक्षिण तालाब के पास बुलाया था और उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दरअसल पीड़िता की शादी की बातचीत अभियुक्त से करने की चल रही थी। इसलिए पीड़िता अभियुक्त के बुलाने पर चली गई थी।
दुष्कर्म के बाद अभियुक्त ने शादी करने से मना कर दिया और वह अहमदाबाद भाग गया। अभियुक्त का परिवार भी राजी नहीं हुआ। तब पीड़िता ने निराश होकर लगभग तीन महीने बाद 28 अगस्त 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पीड़िता समेत गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त मोहम्मद मुकीम को घटना में दोषी पाते हुए उसे उक्त दंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा होने पर पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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सुबेहा थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता को तीन जून 2020 की शाम करीब सात बजे अभियुक्त मोहम्मद मुकीम ने फोन करके गांव के दक्षिण तालाब के पास बुलाया था और उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दरअसल पीड़िता की शादी की बातचीत अभियुक्त से करने की चल रही थी। इसलिए पीड़िता अभियुक्त के बुलाने पर चली गई थी।
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दुष्कर्म के बाद अभियुक्त ने शादी करने से मना कर दिया और वह अहमदाबाद भाग गया। अभियुक्त का परिवार भी राजी नहीं हुआ। तब पीड़िता ने निराश होकर लगभग तीन महीने बाद 28 अगस्त 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पीड़िता समेत गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त मोहम्मद मुकीम को घटना में दोषी पाते हुए उसे उक्त दंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा होने पर पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।