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अब रात 10 से सुबह छह बजे तक रहेगा कर्फ्यू
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बाराबंकी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने नियमों में बदलाव कर दिया है। प्रशासन ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी करते हुए अधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। अब रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
जिलाधिकारी डॉ. आदर्श सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और जिले में एक हजार से ज्यादा सक्रिय केस होने पर नए निर्देेश जारी किए जा रहे हैं। इसके तहत रात का कर्फ्यू अब दस बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थलों, पुरातत्व विभाग के स्मारक एवं क्लब में कोविड हेल्पडेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
स्वीमिंग पुल, वाटर पार्क और जिम अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट व सिनेमा हाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। यहां पर भी कोविड हेल्पडेस्क व स्क्रीनिंग की व्यवस्था और मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा। 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं को टीका लगवाने पर दो दिन का अवकाश दिया जाएगा।
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आईटी एवं आईटीईएस से संबंधित निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करेंगी। जिलाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि कोरोना के एक हजार से कम सक्रिय केस होने पर ये प्रतिबंध स्वत: समाप्त हो जाएंगे। डीएम ने नए नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 से अधिक लोगों के मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर तथा कोविड नियमों के अनुसार अनुमति होगी। यहां कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी। वहीं खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक की कोविड नियमों के साथ अनुमति होगी।
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जिलाधिकारी डॉ. आदर्श सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और जिले में एक हजार से ज्यादा सक्रिय केस होने पर नए निर्देेश जारी किए जा रहे हैं। इसके तहत रात का कर्फ्यू अब दस बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थलों, पुरातत्व विभाग के स्मारक एवं क्लब में कोविड हेल्पडेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
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स्वीमिंग पुल, वाटर पार्क और जिम अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट व सिनेमा हाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। यहां पर भी कोविड हेल्पडेस्क व स्क्रीनिंग की व्यवस्था और मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा। 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं को टीका लगवाने पर दो दिन का अवकाश दिया जाएगा।
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आईटी एवं आईटीईएस से संबंधित निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करेंगी। जिलाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि कोरोना के एक हजार से कम सक्रिय केस होने पर ये प्रतिबंध स्वत: समाप्त हो जाएंगे। डीएम ने नए नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 से अधिक लोगों के मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर तथा कोविड नियमों के अनुसार अनुमति होगी। यहां कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी। वहीं खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक की कोविड नियमों के साथ अनुमति होगी।