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Barabanki News: एसपी बहराइच को नोटिस, वाद दर्ज करने की चेतावनी
Fri, 08 Aug 2025 12:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Fri, 08 Aug 2025 12:28 AM IST
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बाराबंकी। मात्र छह हजार रुपये के लिए बहराइच पुलिस की फजीहत हो रही है। फैमिली कोर्ट ने एक महिला को गुजारा भत्ता के साढ़े छह हजार रुपये न देने वाले पति की गिरफ्तारी में बहराइच पुलिस की ढिलाई पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एसपी बहराइच को नोटिस जारी करने के साथ ही उनके खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने की चेतावनी भी दी है। मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी।
बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अनूप नामक व्यक्ति ने पत्नी सरिता को गुजारे भत्ते के 18 हजार रुपये में से साढ़े छह हजार रुपये नहीं दिए थे। इसे लेकर पीड़िता ने फैमिली कोर्ट के अपर प्रधान न्यायाधीय सत्येंद्र प्रकाश पांडेय के समक्ष धनराशि दिलाए जाने की अपील दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिकवरी व गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मोतीहारी थाने के उप निरीक्षक अवधेश कुमार पाल को अनूप की गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।
इस पर कोर्ट ने एसपी बहराइच को आदेशित किया था कि वह न्यायालय आदेश का अनुपालन न कराने वाले उप निरीक्षक अवधेश कुमार पाल पर कार्रवाई कर आरोपी अनूप की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराए। एसपी बहराइच की ओर से चार अगस्त तक इसके क्रियान्वयन की कोई जानकारी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए चेताया है कि क्यों न धारा 388 के तहत उनके खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाए। (संवाद)
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बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अनूप नामक व्यक्ति ने पत्नी सरिता को गुजारे भत्ते के 18 हजार रुपये में से साढ़े छह हजार रुपये नहीं दिए थे। इसे लेकर पीड़िता ने फैमिली कोर्ट के अपर प्रधान न्यायाधीय सत्येंद्र प्रकाश पांडेय के समक्ष धनराशि दिलाए जाने की अपील दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिकवरी व गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मोतीहारी थाने के उप निरीक्षक अवधेश कुमार पाल को अनूप की गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।
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इस पर कोर्ट ने एसपी बहराइच को आदेशित किया था कि वह न्यायालय आदेश का अनुपालन न कराने वाले उप निरीक्षक अवधेश कुमार पाल पर कार्रवाई कर आरोपी अनूप की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराए। एसपी बहराइच की ओर से चार अगस्त तक इसके क्रियान्वयन की कोई जानकारी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए चेताया है कि क्यों न धारा 388 के तहत उनके खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाए। (संवाद)
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