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जीएसटी जमा न करने वाले पांच सौ को नोटिस
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बाराबंकी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान नहीं करने वाली पांच सौ फर्मों को विभाग ने नोटिस जारी किया है। वाणिज्य कर विभाग की इस कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। टैक्स न अदा करने पर विभाग ने बड़े बकायदारों को आरसी जारी करने की चेतावनी दी है।
सरकार ने वैट को खत्म कर जीएसटी की व्यवस्था एक अप्रैल 2017 से लागू की है। जीएसटी में पंजीकरण कराने के बाद व्यापार के अनुसार फर्में मासिक और त्रैमासिक ऑनलाइन टैक्स अदा करती हैं। इस व्यवस्था को दरकिनार करते हुए जिले की करीब पांच सौ फर्मों ने समय से टैक्स का भुगतान नहीं नहीं किया। वाणिज्य कर विभाग ने जनवरी में माह में इन फर्मों की सूची तैयार कर नोटिस जारी किया है। नोटिस में विलंब शुल्क के साथ टैक्स जमा करने की बात कही गई है। ऐसा न करने पर आरसी जारी करने की चेतावनी दी गई है। ऐसे नोटिस मिलने के बाद संबंधित कारोबारियों में हड़कंप मचा है।
जिले में 17 हजार 209 फर्में पंजीकृत हैं। इनमें से 9910 वाणिज्य कर विभाग में और 7299 तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पंजीकृत हैं। लेकिन टैक्स वसूली को लेकर इसकी समीक्षा वाणिज्य कर विभाग से ही होती है। ये फर्में मासिक व त्रैमासिक टैक्स जमा कराती हैं।
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सरकार ने वैट को खत्म कर जीएसटी की व्यवस्था एक अप्रैल 2017 से लागू की है। जीएसटी में पंजीकरण कराने के बाद व्यापार के अनुसार फर्में मासिक और त्रैमासिक ऑनलाइन टैक्स अदा करती हैं। इस व्यवस्था को दरकिनार करते हुए जिले की करीब पांच सौ फर्मों ने समय से टैक्स का भुगतान नहीं नहीं किया। वाणिज्य कर विभाग ने जनवरी में माह में इन फर्मों की सूची तैयार कर नोटिस जारी किया है। नोटिस में विलंब शुल्क के साथ टैक्स जमा करने की बात कही गई है। ऐसा न करने पर आरसी जारी करने की चेतावनी दी गई है। ऐसे नोटिस मिलने के बाद संबंधित कारोबारियों में हड़कंप मचा है।
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जिले में 17 हजार 209 फर्में पंजीकृत हैं। इनमें से 9910 वाणिज्य कर विभाग में और 7299 तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पंजीकृत हैं। लेकिन टैक्स वसूली को लेकर इसकी समीक्षा वाणिज्य कर विभाग से ही होती है। ये फर्में मासिक व त्रैमासिक टैक्स जमा कराती हैं।
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