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Barabanki News: गैंगस्टर में मुख्तार की पेशी, चौथा गवाह तलब

Fri, 20 Oct 2023 01:42 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 20 Oct 2023 01:42 AM IST
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Mukht's appearance in gangster case, fourth witness summoned
बाराबंकी। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। मुख्तार को बांदा जेल से, जफर आलम उर्फ चंदा को संत कबीरनगर जेल से और अफरोज उर्फ चुन्नू को गाजीपुर की जिला जेल से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। हालांकि इस दौरान गवाही नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 27 अक्तूबर तय की है।
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पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी जिस एंबुलेंस का प्रयोग करता था वह बाराबंकी में फर्जी कागजों से पंजीकृत पाई गई थी। इसे लेकर मुख्तार अंसारी व उसके 12 साथियों को जालसाजी का आरोपी बनाया गया है। जबकि 25 मार्च 2022 को शहर कोतवाली में मुख्तार अंसारी उसके 12 साथियों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज किया गया था जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है।
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बृहस्पतिवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव के सामने मुख्तार व उसके दो साथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किए गए। सुनवाई के दौरान चौथे गवाह के रूप में पुलिसकर्मी ब्रजेश सिंह को पेश होना था मगर किसी कारणवश वह नहीं आ सका। अदालत ने अगली पेशी पर गवाह को तलब किया है। पेशी के दौरान बाकी 10 आरोपियों को हाजिरी माफी दी गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 27 अक्तूबर निर्धारित की है।
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इलाज में लापरवाही का आरोप
मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि मुख्तार ने बांदा जेल में समुचित इलाज न होने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि यह बात मुख्तार द्वारा हर पेशी में कही जाती है। हालांकि, इसे लेकर अदालत में मुख्तार द्वारा कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है।
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