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Barabanki News: किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की कैद

Wed, 17 Dec 2025 10:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 17 Dec 2025 10:41 PM IST
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Man who molested teenager gets three years' imprisonment
बाराबंकी। नाबालिग से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामला कोतवाली रामसनेहीघाट के एक गांव का है। वादी के अनुसार, 10 अगस्त 2019 को उनकी नाबलिग पुत्री शाम को तालाब के पास कूड़ा फेंकने गई थी। वापस आते समय गांव के ही गोविंद सिंह ने पीछे से मुंह दबाकर पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। अश्लील हरकतें करते हुए उसने दुष्कर्म की कोशिश की।
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किशोरी किसी तरह उसे बचकर अपने घर आई तथा परिजन को घटना की जानकारी दी। किशोरी के पिता ने इस बात की शिकायत गोविंद के पिता से की तो अभियुक्त नाराज हो गया और रात में शराब के नशे में आकर किशोरी के घर पहुंच गालियां और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता समेत गवाहों के बयान तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रण विजय सिंह ने अभियुक्त गोविंद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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