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Barabanki News: चाकू मार कर हत्या करने वाले को उम्रकैद

Fri, 21 Jul 2023 01:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 21 Jul 2023 01:19 AM IST
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Life sentence for stabbing killer
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट उमेश चंद्र पांडेय ने अलाव तापने को लेकर हुए मामूली विवाद में दिनदहाड़े चाकू से गोदकर की गई हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही 50000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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सहायक अधिवक्ता रामजस सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गदिया निवासी जब्बार का भाई निसार अहमद छह जनवरी 2013 को जिलानी की गुमटी के पास भाई आफाक के साथ अलाव ताप रहा था। वहीं पर गांव के शकील का साला अफजाल उर्फ राजू निवासी मोहल्ला तेल ग्राम कस्बा जैदपुर भी बैठा हुआ था। इसके अलावा मोहल्ले के अन्य लोग भी बैठे थे। तभी अफजाल व निसार से बैठने को लेकर धक्का-मुक्की हो गई थी। निसार अहमद कुछ देर बाद दोपहर 12 बजे गांव के बाहर नहर के पास गया था। तभी धक्का-मुक्की से नाराज अफजाल भी वहां पहुंच गया और उसने जान से मारने की नियत से निसार अहमद पर चाकू से हमला कर दिया।
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पेट में चाकू लगने से घायल निसार अहमद चिल्लाते हुए भागा और नहर पुलिया पर गिर गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर जब्बार, दिलशाद, आफाक व कई लोग पहुंच गए। परिजन निसार अहमद को गंभीर हालत में हिंद अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की रिपोर्ट जब्बार ने कोतवाली नगर में दर्ज कराई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त अफजाल उर्फ राजू को हत्या का दोषी साबित पाते हुए सजा सुनाई।
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