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बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्रकैद
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश पाल यादव ने छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है, जो पीड़िता को दी जाएगा।
सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 12 अप्रैल 2019 को जैदपुर कस्बे के एक मोहल्ले की छह वर्षीय बालिका दोपहर में परचून की दुकान पर सामान लेने गई थी, तभी अकरम ने उसे दुकान में खींच लिया और दुष्कर्म किया।
पीड़िता के चिल्लाने पर उसे छोड़ दिया। पीड़ित बालिका ने घर पहुंच कर घटना की जानकारी दी। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के चाचा ने थाना जैदपुर में दर्ज कराई। पीड़िता व गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट नेे अभियुक्त अकरम को दुष्कर्म के अपराध का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 12 अप्रैल 2019 को जैदपुर कस्बे के एक मोहल्ले की छह वर्षीय बालिका दोपहर में परचून की दुकान पर सामान लेने गई थी, तभी अकरम ने उसे दुकान में खींच लिया और दुष्कर्म किया।
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पीड़िता के चिल्लाने पर उसे छोड़ दिया। पीड़ित बालिका ने घर पहुंच कर घटना की जानकारी दी। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के चाचा ने थाना जैदपुर में दर्ज कराई। पीड़िता व गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट नेे अभियुक्त अकरम को दुष्कर्म के अपराध का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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