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Barabanki News: बालक की हत्या व लूट के दोषी को उम्रकैद

Thu, 24 Oct 2024 03:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 24 Oct 2024 03:07 AM IST
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Life imprisonment to the person guilty of murder and robbery of a child
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने बुधवार को एक बालक की हत्या संबंधी मुकदमे का फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के आलापुर गांव निवासी वादी मुकदमा मो. अकरम के भाई का 12 साल का पुत्र मो. सुल्तान 15 जनवरी 2016 की दोपहर बकरियां चराने गया था। वादी के पूर्व परिचित अमीन उर्फ मिट्ठू व शेर अली निवासी भयारा तथा भतीजा आसिफ भी अपनी बकरियां चरा रहे थे।
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बकरियों के लालच में आरोपी अमीन ने सुल्तान की हत्या कर दी थी। न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर आरोपी अमीन को हत्त्या व लूट के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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