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Barabanki News: हत्यारे दो भाइयों को आजीवन कारावास
Sun, 06 Aug 2023 01:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sun, 06 Aug 2023 01:27 AM IST
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल ने हत्या के मामले में आरोपी दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमाकांत दुबे व अमित अवस्थी ने बताया कि 29 नवंबर 2011 को थाना घुंघटेर क्षेत्र के ग्राम बिशुनपुर मजरे अखईपुर निवासी विमलेश गांव के पूरब भट्ठे के पास गया था। थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी। तब उसके भाई अवधेश, कमलेश व दिनेश दौड़कर पहुंचे। वहां सगे भाई विमल कुमार, विशुन कुमार व रामनरेश निवासी जडासर मजरे अखईपुर भागते हुए दिखाई दिए।
विमलेश ने बताया कि तीनों आरोपियों ने गोली मार दी है। परिजन आननफानन घायल विमलेश को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की रिपोर्ट भाई अवधेश कुमार ने थाना घुंघटेर में दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्त रामनरेश के कब्जे से आलाकत्ल तमंचा बरामद किया था। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त विमल कुमार व रामनरेश को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10 व 11000 रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है, जबकि विशुन कुमार की पूर्व में ही मृत्यु हो गई थी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमाकांत दुबे व अमित अवस्थी ने बताया कि 29 नवंबर 2011 को थाना घुंघटेर क्षेत्र के ग्राम बिशुनपुर मजरे अखईपुर निवासी विमलेश गांव के पूरब भट्ठे के पास गया था। थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी। तब उसके भाई अवधेश, कमलेश व दिनेश दौड़कर पहुंचे। वहां सगे भाई विमल कुमार, विशुन कुमार व रामनरेश निवासी जडासर मजरे अखईपुर भागते हुए दिखाई दिए।
विमलेश ने बताया कि तीनों आरोपियों ने गोली मार दी है। परिजन आननफानन घायल विमलेश को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की रिपोर्ट भाई अवधेश कुमार ने थाना घुंघटेर में दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्त रामनरेश के कब्जे से आलाकत्ल तमंचा बरामद किया था। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त विमल कुमार व रामनरेश को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10 व 11000 रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है, जबकि विशुन कुमार की पूर्व में ही मृत्यु हो गई थी।
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