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पांच हत्यारों को मिली उम्रकैद की सजा

Sat, 27 Feb 2021 12:19 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 27 Feb 2021 12:19 AM IST
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life imprisionment to five
बाराबंकी। कोतवाली नगर में दर्ज एक युवक की हत्या के मुकदमे में सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी रामसमुझ यादव सन्दौली उमरपुर थाना सतरिख निवासी है। उसने 27 अप्रैल को केस दर्ज कराया था कि गांव में रहने वाले संजय यादव आदि से प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी दौरान गांव में रहने वाले कमलेश के लड़के की बरात पहाड़पुर गई थी।
आमंत्रण के कारण रामसमुझ गांव के मेवालाल और कोतवाली नगर के ग्राम बहादुरपुर में रहने वाले अपने भांजे प्रदीप के साथ बरात में बाइक से गया था। उसी शादी में संजय यादव और उनके साथी भी थे। खाना खाने के बाद तीनों लोग लौट रहे थे कि ग्राम केवाड़ी में एक इंस्टीट्यूट के पास कार ने बाइक में ठोकर मार दी। पीछे बैठा प्रदीप सड़क पर गिर गया।
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इसके बाद कार सवार संजय व उसके साथियों ने प्रदीप पर कार चढ़ाने को कहा और सड़क पर गिरे प्रदीप को रौंद कर मार डाला। इस संबंध में कोतवाली नगर में रामसमुझ ने संजय यादव, वीरेंद्र यादव, सर्वेश रावत, संजय यादव (सेकेंड) और आबिद अली को नामजद करते हुए केस दर्ज कराया। न्यायाधीश अनुपमा गोपाल निगम ने इन सभी पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा दी है। इसके साथ ही 75 सौ रुपये जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया।
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