{"_id":"5fc7e0b58ebc3e9bcb6f2f2b","slug":"killer-son-sentenced-to-life-imprisonment-barabanki-news-lko5528911115","type":"story","status":"publish","title_hn":"पिता की हत्या में बेटे को उम्र कैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पिता की हत्या में बेटे को उम्र कैद की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बाराबंकी। जमीन के लालच में पिता की हत्या करने वाले बेटे को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि मोतीपुरवा मजरे लोहटीजई थाना रामनगर निवासी छोटेलाल की अपने बेटे टीकाराम से अनबन थी। टीकाराम, छोटेलाल से अपने हिस्से की जमीन की मांग कर रहा था। 8 जून 2017 को वृद्ध छोटेलाल घर पर बरामदे में सो रहा था तभी टीकाराम ने बांके से पिता की हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के दूसरे बेटे लल्लन यादव ने थाना रामनगर में दर्ज कराई थी।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी की पत्नी आस्था व मृतक के अन्य बेटों ने भी गवाही दी थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी टीकाराम को पिता की हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि मोतीपुरवा मजरे लोहटीजई थाना रामनगर निवासी छोटेलाल की अपने बेटे टीकाराम से अनबन थी। टीकाराम, छोटेलाल से अपने हिस्से की जमीन की मांग कर रहा था। 8 जून 2017 को वृद्ध छोटेलाल घर पर बरामदे में सो रहा था तभी टीकाराम ने बांके से पिता की हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के दूसरे बेटे लल्लन यादव ने थाना रामनगर में दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी की पत्नी आस्था व मृतक के अन्य बेटों ने भी गवाही दी थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी टीकाराम को पिता की हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। (संवाद)
विज्ञापन