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दावेदार संक्रमित हुआ तो प्रस्तावक कर सकेंगे नामांकन पत्र
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बाराबंकी। कोरोना महामारी एक बार फिर से अपना पैर पसारने लगी है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसी बीच अगर दावेदार कोरोना संक्रमित है तो नामांकन कक्ष में वह स्वयं नामांकन प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। उसे अपने प्रस्तावक के माध्यम से आरओ के समक्ष नामांकन प्रस्तुुत करना होगा। इस बार पंचायत चुुनाव कोविड गाइडलाइन के साये में होगा।
जिले में एक बार फिर से कोरोना महामारी विकराल रूप लेने लगी है। ऐसे में प्रशासन के लिए पंचायत चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 13 अप्रैल से होने वाले नामांकन के दौरान रिटर्निंग कक्ष के अंदर जहां बिना मास्क और हाथ सैनिटाइज किए किसी को अनुमति नहीं होगी।
वहीं अगर कोई दावेदार संक्रमित है और वह चुनाव लड़ना चाहता है तो ऐसी दशा में वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे संक्रमित दावेदार आरओ के समक्ष स्वयं नहीं आएंगे।
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चुनाव कार्य में लगे कार्मिकों को मास्क लगाकर ही कार्य करने को अनिवार्य किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में भेजी गई गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप भी डाउनलोड कर इसके उपयोग के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षण के दौरान भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, साथ ही कार्मिकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। 26 अप्रैल को मतदान से पहले मतदान केंद्रों और बूथों को सैनिटाइज कराया जाएगा।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि चुनाव लड़ने वाला अगर संक्रमित है तो वह अपना नामांकन पत्र प्रस्तावक के जरिए दाखिल कर सकता है। बिना मास्क लगाए किसी को भी नामांकन कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस संबंध में आयोग से निर्देश मिले हैं।
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जिले में एक बार फिर से कोरोना महामारी विकराल रूप लेने लगी है। ऐसे में प्रशासन के लिए पंचायत चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 13 अप्रैल से होने वाले नामांकन के दौरान रिटर्निंग कक्ष के अंदर जहां बिना मास्क और हाथ सैनिटाइज किए किसी को अनुमति नहीं होगी।
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वहीं अगर कोई दावेदार संक्रमित है और वह चुनाव लड़ना चाहता है तो ऐसी दशा में वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे संक्रमित दावेदार आरओ के समक्ष स्वयं नहीं आएंगे।
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चुनाव कार्य में लगे कार्मिकों को मास्क लगाकर ही कार्य करने को अनिवार्य किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में भेजी गई गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप भी डाउनलोड कर इसके उपयोग के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षण के दौरान भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, साथ ही कार्मिकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। 26 अप्रैल को मतदान से पहले मतदान केंद्रों और बूथों को सैनिटाइज कराया जाएगा।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि चुनाव लड़ने वाला अगर संक्रमित है तो वह अपना नामांकन पत्र प्रस्तावक के जरिए दाखिल कर सकता है। बिना मास्क लगाए किसी को भी नामांकन कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस संबंध में आयोग से निर्देश मिले हैं।