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चार लाख वाहनों में बदली जानी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

Thu, 03 Dec 2020 12:09 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Dec 2020 12:09 AM IST
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High security number plate to be changed in four lakh vehicles
बाराबंकी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता पूर्णतया लागू कर दी गई है। जिले में पहली अप्रैल 2019 से पूर्व के करीब चार लाख ऐसे वाहन हैं जिनकी नंबर प्लेट बदली जानी हैं। इनमें से करीब 22 हजार वाहन कामर्शियल हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन की खरीद, बिक्री और रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। कोई भी अन्य कार्य तथा पंजीयन प्रमाण पत्र का द्वितीय स्वामित्व हस्तांतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, एनओसी व बीमा आदि के काम बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे नहीं किया जाएगा।
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पहली अप्रैल 2019 से पूर्व के सभी वाहनों में नंबर प्लेट बदली जानी है, इसके बाद के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले से लगाकर वाहन स्वामियों को दिए जा रहे हैं। जिले में ऐसे करीब चार लाख वाहन हैं जिसकी नंबर प्लेट बदली जानी है। इनमें से करीब 22 हजार वाहन कामर्शियल हैं। वाहन संबंधी कोई भी काम बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं होगा। यह आदेश पहली दिसबंर से लागू हो गया है। हालांकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 कर दी गई है।
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वाहन की बुकिंग करते समय सबसे पहले जिले का चयन करना होगा। उसके बाद वाहन का मॉडल, डीलर का नाम, वाहन नंबर व मोबाइल नंबर आदि अपलोड करना होगा। इसके लिए वाहन मालिकों को आधार कार्ड व वाहन की आरसी लानी होगी। बुकिंग के एक सप्ताह के बाद संबंधित डीलर के यहां नंबर प्लेट आ जाएगी जहां से वाहन में लगवाई जा सकेगी।
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मौजूदा समय में बाराबंकी ऑटो सेल्स हीरो एजेंसी पर सभी प्रकार के वाहन या फिर किसी भी कंपनी के वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग हो रही है। नंबर प्लेट लगाने के लिए अभी शासन से कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। एजेंसी के माध्यम से बाइक के लिए 300 से 400, कार के लिए 500 से 600 व भारी वाहनों के लिए 800 से 1000 रुपये शुल्क लिया जा रहा है।

एआरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने बताया कि एजेंसियों के माध्यम से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदली जानी है। इसलिए अब तक कितने वाहनों में प्लेट लग चुकी है, इसका डाटा विभाग के पास नहीं है। पंजीयन प्रमाण पत्र का द्वितीय स्वामित्व हस्तांतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, एनओसी, एचपीए, पृष्ठांकन, निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, स्थाई परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट एवं बीमा आदि संबंधी काम बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे नहीं किया जाएगा।
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