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Barabanki News: छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष का कारावास

Sat, 05 Oct 2024 04:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 05 Oct 2024 04:53 AM IST
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Four years imprisonment for molestation accused
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश यादव ने शुक्रवार को छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को चार वर्ष की कठोर कैद व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में एक अन्य अभियुक्त को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार तिवारी के अनुसार 21 मई, 2016 की दोपहर टिकैतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़िता जानवरों को चार देने बाग के पास जा रही थी। तभी गांव के ही जियाउल हक व इमरान ने उसे पकड़ कर मुंह दबा दिया और दुष्कर्म करने के इरादे से शोर करने को मना किया।
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पीड़िता के चिल्लाने पर खेत में काम कर रहे लोग दौड़कर आ गए। इस पर अभियुक्त भाग गए। घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने थाना टिकैतनगर में दर्ज कराई थी। विवेचक द्वारा सामूहिक दुष्कर्म, गालीगलौज तथा जान से मारने की धमकी की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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न्यायाधीश ने अभियुक्त जियाउल हक को चार वर्ष की कठोर कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इमरान को 30 सितंबर को सजा सुनाई गई थी लेकिन उस समय अभियुक्त जियाउल हक गैरहाजिर हो गया था। उसने शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया तो उसे भी सजा सुनाई गई।
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