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Barabanki News: पांच दोषियों को सजा व जुर्माना

Thu, 19 Mar 2026 02:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 19 Mar 2026 02:01 AM IST
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Five convicts sentenced and fined
बाराबंकी। एसीजे एम कोर्ट संख्या 16 ने वर्ष 2011 के एक वाद में दो भाइयों को दोषी ठहराया। पुतान और गुजऊ पुत्रगण श्रीपाल सिंह निवासी मधवा जलालपुर को न्यायालय उठने तक की सजा मिली। 600-600 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला थाना रामनगर में गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी से संबंधित था। इसी कोर्ट ने वर्ष 2015 के एक अन्य वाद में राम विलास उर्फ विलास को दंडित किया। राम विलास पुत्र छेदू निवासी पिलहटी पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप था। उसे न्यायालय उठने तक की सजा और 400 रुपये जुर्माना देना होगा। यह मामला थाना कुर्सी से जुड़ा था।
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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 46 ने भी दो फैसले सुनाए हैं। थाना सतरिख में वर्ष 2021 में पंजीकृत एक वाद में पवन कुमार को दोषी पाया गया। पवन कुमार पुत्र केतार निवासी पूरे भगन के पास से 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। कोर्ट ने उसे जेल में बिताई गई अवधि और 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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एक अन्य मामले में विनोद कुमार को सजा सुनाई गई। विनोद कुमार ग्राम वीर मजरे उमरापुर राय साहब, थाना रामसनेहीघाट का निवासी है। उसके कब्जे से 16 किलो 500 ग्राम पोस्ता का छिलका बरामद हुआ था। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 46 ने उसे जेल में बिताई गई अवधि और 8000 रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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