{"_id":"644a5fbb424ce0c42b0efd34","slug":"election-campaign-cannot-be-done-with-children-barabanki-news-c-13-1-204427-2023-04-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Barabanki News: बच्चों से नहीं करा सकते चुनाव प्रचार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Barabanki News: बच्चों से नहीं करा सकते चुनाव प्रचार
Thu, 27 Apr 2023 05:12 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Thu, 27 Apr 2023 05:12 PM IST
विज्ञापन
चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश, कहा- आदेश का हो अनुपालन
संवाद न्यूज एजेंसी
बाराबंकी। निकाय चुनाव प्रचार बच्चों से नहीं करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि इसका तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराया जाए और यदि कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाए।
संयुक्त निर्वाचन अधिकारी सुधा वर्मा ने जारी निर्देशों में कहा है कि कोई भी प्रत्याशी वह चाहे दलीय हो या निर्दल निकाय चुनाव के प्रचार में नाबालिग बच्चों को नहीं लगा सकता है। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो आदेश का उल्लंघन माना जाए और उसके खिलाफ आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाए। कहा कि इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी निर्देश जारी किए हैं इसलिए आदेश का तत्काल अनुपालन कड़ाई से कराया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और इसकी सतत् निगरानी भी की जाए। इस संबंध में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों से सभी दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को अवगत करा दिया गया है। इसके बावजूद भी यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बाराबंकी। निकाय चुनाव प्रचार बच्चों से नहीं करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि इसका तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराया जाए और यदि कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाए।
संयुक्त निर्वाचन अधिकारी सुधा वर्मा ने जारी निर्देशों में कहा है कि कोई भी प्रत्याशी वह चाहे दलीय हो या निर्दल निकाय चुनाव के प्रचार में नाबालिग बच्चों को नहीं लगा सकता है। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो आदेश का उल्लंघन माना जाए और उसके खिलाफ आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाए। कहा कि इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी निर्देश जारी किए हैं इसलिए आदेश का तत्काल अनुपालन कड़ाई से कराया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और इसकी सतत् निगरानी भी की जाए। इस संबंध में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों से सभी दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को अवगत करा दिया गया है। इसके बावजूद भी यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन