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जिपं अध्यक्ष के लिए नामांकन एक को
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Dec 2015 11:13 PM IST
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राज्य निर्वाचन आयोग से मिले आदेश के बाद डीएम ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही डीएम ने मतदान और मतगणना अधिकारी भी नामित कर दिए हैं। वहीं एडीएम को सहायक निर्वाचन अधिकारी बनाते हुए चुनाव कराने का जिम्मा सौंपा है। डीएम योगेश्वर राम मिश्र ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 1 जनवरी को नामांकन होगा। इसी दिन 3 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।
4 जनवरी को 11 से 3 बजे के बीच नाम वापसी होगी। 7 जनवरी को 11 से तीन बजे के बीच मतदान होगा और इसी दिन 3 बजे के बाद मतगणना का कार्य होगा। डीएम ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनारक्षित है। नवनिर्वाचित सदस्यों की फोटो युक्त मतदाता सूची भी जारी कर दी गई है। इसकी सूचना भी सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को भेज दी गई है। नामांकन पत्रों की बिक्री का कार्य 1 जनवरी तक 11 बजे तक होगी ये नामांकन पर जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय से क्रय किए जा सकते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कोई भी उम्मीदवार चार सेटों में नामांकन पत्र जमा कर सकता है। वोट नव निर्वाचित सदस्य ही डाल सकेंगे। निर्वाचन अधिकारी सदस्य की पहचान से संतुष्ट होने के बाद ही उसे मतपत्र देंगे।
मतदान के दौरान जिला पंचायत सदस्य उसी पेन का प्रयोग करेंगे जो उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मतपत्र पर किसी भी प्रकार का अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जाएगा। डीएम ने एडीएम हरिकेश को सहायक निर्वाचन अधिकारी नामित करते हुए अध्यक्ष पद का चुनाव कराने का जिम्मा सौंपा है।
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4 जनवरी को 11 से 3 बजे के बीच नाम वापसी होगी। 7 जनवरी को 11 से तीन बजे के बीच मतदान होगा और इसी दिन 3 बजे के बाद मतगणना का कार्य होगा। डीएम ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनारक्षित है। नवनिर्वाचित सदस्यों की फोटो युक्त मतदाता सूची भी जारी कर दी गई है। इसकी सूचना भी सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को भेज दी गई है। नामांकन पत्रों की बिक्री का कार्य 1 जनवरी तक 11 बजे तक होगी ये नामांकन पर जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय से क्रय किए जा सकते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कोई भी उम्मीदवार चार सेटों में नामांकन पत्र जमा कर सकता है। वोट नव निर्वाचित सदस्य ही डाल सकेंगे। निर्वाचन अधिकारी सदस्य की पहचान से संतुष्ट होने के बाद ही उसे मतपत्र देंगे।
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मतदान के दौरान जिला पंचायत सदस्य उसी पेन का प्रयोग करेंगे जो उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मतपत्र पर किसी भी प्रकार का अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जाएगा। डीएम ने एडीएम हरिकेश को सहायक निर्वाचन अधिकारी नामित करते हुए अध्यक्ष पद का चुनाव कराने का जिम्मा सौंपा है।
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