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Barabanki News: राहुल गांधी के मामले में पूरी नहीं हो सकी जिरह

Fri, 03 Jan 2025 12:40 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jan 2025 12:40 AM IST
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Cross-examination could not be completed in Rahul Gandhi's case
सुल्तानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बृहस्पतिवार को परिवादी भाजपा नेता से जिरह हुई। हालांकि, जिरह पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने शेष जिरह के लिए 10 जनवरी की तिथि नियत की है।
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राहुल गांधी पर बंगलुरु में तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। इसमें राहुल गांधी को जमानत व उनका बयान दर्ज हो चुका है।
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बृहस्पतिवार को परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र से राहुल गांधी के अधिवक्ता ने जिरह की, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो पाई। कोर्ट ने शेष जिरह के लिए 10 जनवरी की तिथि नियत की है।
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