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जानलेवा हमले के एक मामले में दो आरोपी भाइयों को उम्रकैद

Fri, 21 Sep 2018 01:06 AM IST
Updated Fri, 21 Sep 2018 01:06 AM IST
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जानलेवा हमले के एक मामले में दो आरोपी भाइयों को उम्रकैद
जानलेवा हमले के मामले में
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दो आरोपी भाइयों को उम्रकैद
क्रासर
- 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका
अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। जिला जज हसनैन कुुरैशी ने जानलेवा हमले के एक मामले में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भुगतने का भी आदेश दिया है। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अमरेश विक्रम सिंह ने बताया कि थाना मोहम्मदपुर खाला के ग्राम कैथा निवासी सहजराज उर्फ सहजू कई भाई है। ये सब मिलकर गांव में दबंगई करते रहते हैं। गांव के मंगू यादव ने सहजराम उर्फ सहजू के भाई देवकली के खेत से पिपरमिंट का बेरन खरीदा था। 31 मार्च 2006 को सुबह मंगू की लड़की आरती व लड़का दीपू तथा अन्य लोग पिपरमिंट का बेरन खोद रहे थे। इसी दौरान दीपू ने सहजराम के खेत से लहसुन के दो तीन पेड़ उखाड़ दिए। इसी बात को लेकर सहजराम, अर्जुन व पप्पू मंगू के लड़के दीपू को मारने लगे। मंगू यादव व उनके भाई राममिलन जब बचाने पहुंचे तो पप्पू उफ़ कन्धई लाल तथा अर्जुन ने उनको भी मारापीटा। सहजराम ने मंगू को जान से मारने की नियत से कट्टे से गोली मार दी। न्यायालय की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सहजराम उर्फ सहजू व पप्पू उर्फ कन्धई को दोषी पाते हुए उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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