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जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को पांच साल की कैद
Updated Wed, 26 Jul 2017 12:03 AM IST
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जानलेवा हमले के दो दोषियों को पांच साल की सजा
बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने जानलेवा हमले के मामले में दो दोषियों को पांच वर्ष की कैद व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अन्य आरोपियों को संदेह के लाभ में बरी किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि थाना जहांगीराबाद के ग्राम पारा खंदौली निवासी कुंवर ज्ञान सिंह 24 मार्च 2005 को अपने चालक जर्नादन के साथ बगल के गांव सनेही पुरवा गए थे। वहां से रात में लौटते समय चंदौली निवासी गंगाराम गुप्ता ने अपने साथियों के पोल्ट्री फार्म के पास लाठी-डंडे, तमंचा व चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। कुंवर ज्ञान सिंह ने घटना की रिपोर्ट गंगाराम, राजू उर्फ राजकुमार, बृजेेश, सरोज, संजू व ओमप्रकाश के खिलाफ दर्ज कराई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गंगाराम गुप्ता तथा राजू उर्फ राजकुमार को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष की कैद तथा 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अन्य चारों आरोपियों को संदेह के लाभ में दोषमुक्त करार दिया है।
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बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने जानलेवा हमले के मामले में दो दोषियों को पांच वर्ष की कैद व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अन्य आरोपियों को संदेह के लाभ में बरी किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि थाना जहांगीराबाद के ग्राम पारा खंदौली निवासी कुंवर ज्ञान सिंह 24 मार्च 2005 को अपने चालक जर्नादन के साथ बगल के गांव सनेही पुरवा गए थे। वहां से रात में लौटते समय चंदौली निवासी गंगाराम गुप्ता ने अपने साथियों के पोल्ट्री फार्म के पास लाठी-डंडे, तमंचा व चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। कुंवर ज्ञान सिंह ने घटना की रिपोर्ट गंगाराम, राजू उर्फ राजकुमार, बृजेेश, सरोज, संजू व ओमप्रकाश के खिलाफ दर्ज कराई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गंगाराम गुप्ता तथा राजू उर्फ राजकुमार को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष की कैद तथा 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अन्य चारों आरोपियों को संदेह के लाभ में दोषमुक्त करार दिया है।
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