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प्रधान की जमानतयाचिका खारिज

Sat, 23 Oct 2021 01:09 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 23 Oct 2021 01:09 AM IST
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बाराबंकी। जालसाजी कर चेकों पर सेक्रेटरी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 10 लाख 92 हजार रुपये डकारने वाले ग्राम प्रधान की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अशोक कुमार यादव ने खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक सुनीत अवस्थी ने अभियोजन कथानक का ब्योरा देते हुए बताया कि थाना बदोसरायं की ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर के तत्कालीन प्रधान प्रेम कुमार निवासी कसरैलाडीह विकासखंड सिरौलीगौसपुर ने अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 के मध्य चेकों पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/सेक्रेटरी उमेश कुमार वर्मा के फर्जी हस्ताक्षर अलग-अलग तिथियों में बनाकर विभिन्न चेकों द्वारा बैंक ऑफ इंडिया शाखा मरकामयू के ग्राम निधि से 10 लाख 92 हजार रुपये निकालकर दुरुपयोग कर लिया था।
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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों व तथ्यों पर विशेष लोक अभियोजक सुनीत अवस्थी ने कहा कि फॉरेंसिक जांच में यह साबित हुआ है कि चेकों पर जो हस्ताक्षर सेक्रेटरी के बनाये गए हैं वे उनके असल हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा कि करीब 11 लाख रुपये सरकारी धन को फर्जी तरीके से निकालकर गबन कर प्रधान ने बड़ा अपराध किया है तथा मामला जमानत योग्य नहीं है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने प्रधान की जमानत याचिका खारिज कर दी। (संवाद)
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