{"_id":"60de12f28ebc3ec20a705f73","slug":"court-barabanki-news-lko5850564105","type":"story","status":"publish","title_hn":"चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने विपक्षीगणों से मांगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने विपक्षीगणों से मांगा जवाब
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बाराबंकी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये तीन जुलाई को होने जा रहे चुनाव को स्थगित करने व पुनर्मतदान की मांग फिलहाल प्रथम अपर जिला जज श्रीनेत्र ने न मानते हुए केवल विपक्षीगण को नोटिस जारी कर आपत्ति/जवाब मांगा है। वहीं अगली सुनवाई की तिथि 15 जुलाई नियत की है।
ब्लॉक हरख के ग्राम झबिया पुर इब्राहिमाबाद निवासी स्वराज सौरभ ने चुनाव याचिका दाखिल कर कोर्ट में कहा कि उनके जिला पंचायत सदस्य के चुनाव क्षेत्र की मतगणना में रिटर्निंग अधिकारी हरख ने व्यापक अनियमितताएं की हैं। उन्होंने 208 मतों की गिनती भी नहीं की है और गलत तरीके से विपक्षी राम सजीवन निवासी लखियापुर ब्लॉक हरख को निर्वाचित घोषित कर दिया है।
याची ने इस चुनाव को स्थगित करने की अदालत से मांग की है। इसी के साथ याची ने पुनर्मतगणना की मांग भी उठायी है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद निर्वाचित घोषित राम सजीवन, रिटर्निंग अधिकारी हरख, जिला निर्वाचन अधिकारी सहित सभी 11 विपक्षीगणों को नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक आपत्ति/जवाब तलब किया है। न्यायालय ने फिलहाल तीन जुलाई को होने जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव स्थगन से इंकार कर दिया। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
ब्लॉक हरख के ग्राम झबिया पुर इब्राहिमाबाद निवासी स्वराज सौरभ ने चुनाव याचिका दाखिल कर कोर्ट में कहा कि उनके जिला पंचायत सदस्य के चुनाव क्षेत्र की मतगणना में रिटर्निंग अधिकारी हरख ने व्यापक अनियमितताएं की हैं। उन्होंने 208 मतों की गिनती भी नहीं की है और गलत तरीके से विपक्षी राम सजीवन निवासी लखियापुर ब्लॉक हरख को निर्वाचित घोषित कर दिया है।
विज्ञापन
याची ने इस चुनाव को स्थगित करने की अदालत से मांग की है। इसी के साथ याची ने पुनर्मतगणना की मांग भी उठायी है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद निर्वाचित घोषित राम सजीवन, रिटर्निंग अधिकारी हरख, जिला निर्वाचन अधिकारी सहित सभी 11 विपक्षीगणों को नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक आपत्ति/जवाब तलब किया है। न्यायालय ने फिलहाल तीन जुलाई को होने जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव स्थगन से इंकार कर दिया। (संवाद)
विज्ञापन