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Barabanki News: बैकडोर एडमिशन देने वाले कॉलेजों की रद्द होगी मान्यता
Tue, 21 Jul 2026 02:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Tue, 21 Jul 2026 02:05 AM IST
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बाराबंकी। बिना मान्यता चल रहे कोचिंग संस्थानों और फर्जी स्कूलों के अनधिकृत बच्चों को अपने यहां दाखिला देना शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 की धारा-18 व माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियम-11 का सीधा उल्लंघन है। इस खेल पर रोक लगाने के लिए डीआईओएस अमिता सिंह ने मान्यता रद्द करने की चेतावनी के साथ सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं।
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के सख्त रुख के बाद अब ऐसे मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर कार्रवाई होना तय है जो गैर-मान्यता प्राप्त कोचिंगों या फर्जी स्कूलों के बच्चों को कागजों पर अपने यहां दर्ज करा लेते हैं।
परिषद के नियमों के तहत किसी भी अनधिकृत छात्र को प्रवेश देने पर संबंधित विद्यालय के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी और अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों के निजी कोचिंग में पढ़ाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवैध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी विधिक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।
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माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के सख्त रुख के बाद अब ऐसे मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर कार्रवाई होना तय है जो गैर-मान्यता प्राप्त कोचिंगों या फर्जी स्कूलों के बच्चों को कागजों पर अपने यहां दर्ज करा लेते हैं।
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परिषद के नियमों के तहत किसी भी अनधिकृत छात्र को प्रवेश देने पर संबंधित विद्यालय के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी और अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों के निजी कोचिंग में पढ़ाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवैध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी विधिक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।
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