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Barabanki News: अपहरण व दुष्कर्म करने वाले को 12 वर्ष की सजा
Tue, 13 Jun 2023 01:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Tue, 13 Jun 2023 01:05 AM IST
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बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने अपहरण व दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र कुमार सिंह एवं मनीषा झा ने बताया कि कोतवाली फतेहपुर अंतर्गत एक गांव के वादी ने 14 जनवरी 2018 को थाने पर प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह रोजी रोटी के लिए बाहर रहता है। घर पर उसके पिता व अन्य लोग खेती बाड़ी करते हैं। 11 जनवरी 2018 गांव का रोहित पुत्र स्वामी दयाल उसकी 15 वर्षीया नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। काफी खोजबीन करने पर भी उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। मिलने पर पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भगाने व दुराचार करने के कारण गर्भवती होने की बात बताई थी। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त रोहित कुमार पर दोष सिद्ध पाते हुए उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की पूरी धनराशि वसूल होने पर पीड़िता को उसके पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी।
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विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र कुमार सिंह एवं मनीषा झा ने बताया कि कोतवाली फतेहपुर अंतर्गत एक गांव के वादी ने 14 जनवरी 2018 को थाने पर प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह रोजी रोटी के लिए बाहर रहता है। घर पर उसके पिता व अन्य लोग खेती बाड़ी करते हैं। 11 जनवरी 2018 गांव का रोहित पुत्र स्वामी दयाल उसकी 15 वर्षीया नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। काफी खोजबीन करने पर भी उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। मिलने पर पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भगाने व दुराचार करने के कारण गर्भवती होने की बात बताई थी। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त रोहित कुमार पर दोष सिद्ध पाते हुए उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की पूरी धनराशि वसूल होने पर पीड़िता को उसके पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी।
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