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Barabanki News: अपहरण व गर्भपात में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 12 Oct 2024 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 12 Oct 2024 12:03 AM IST
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Bail plea of accused in kidnapping and abortion case rejected
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने शुक्रवार को अपहरण व गर्भपात कराने के दो मामलो में महिला समेत दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मसौली क्षेत्र के एक गांव की वादिनी बीते 24 जुलाई को बाराबंकी आई थी। उसकी 16 वर्षीय पुत्री को गांव की ही कांति देवी ,बबलू उसे बहला फुसलाकर बांसा मेला घूमाने के बहाने भगा ले गए। दूसरा मामला जैदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां 13 अगस्त 2024 को वादी की पुत्री खेत गई थी। वहां पर पहले से मौजूद दुर्गेश व नंदकिशोर ने झाड़ी की तरफ ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि नंदकिशोर के भाई राकेश ने उसका एक अस्पताल में गर्भपात भी कराया। कांति देवी व राकेश के जमानत मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। संवाद
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