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एआरटीओ ने दर्ज कराया एक और केस
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बाराबंकी। रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर बीते मंगलवार की रात को हुए हादसे में 18 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने एक और केस दर्ज किया है। एआरटीओ प्रवर्तन की तहरीर पर बस व ट्रक चालक और मालिक सहित टोल कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
एआरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने दर्ज केस में आरोप लगाया है कि बस का एक्सल मंगलवार की शाम सात बजे टूटा था और साढ़े चार घंटे तक टोल प्लाजा की ओर से पेट्रोलिंग नहीं की गई। अगर पेट्रोलिंग की गई होती तो दुर्घटना से बचा जा सकता था।
अज्ञात टोल कर्मियों और दोनों वाहन के मालिकों व उनके चालकों के खिलाफ लापरवाही, खतरनाक ड्राइविंग, लोगों की जान को खतरे में डालना और महामारी अधिनियम आदि की धाराओं में केस दर्ज कराया है। इसमें बस मालिक का नाम राजेश कुमार है जो ग्राम एटी कोठुआ सारंगपुर थाना दरौंधा जिला सीवान बिहार का रहने वाला है।
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जबकि ट्रक मालिक का नाम मो. आदिल खिजली है जो कंचन गली हरी फाटक इंदौर का रहने वाला है। इसी मामले में 28 जुलाई को बिहार के एक यात्री फगुनी साहनी ने बस व ट्रक के चालकों और ट्रैवल्स एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अब तक इस मामले में कुल दो केस दर्ज हो चुके हैं।
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एआरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने दर्ज केस में आरोप लगाया है कि बस का एक्सल मंगलवार की शाम सात बजे टूटा था और साढ़े चार घंटे तक टोल प्लाजा की ओर से पेट्रोलिंग नहीं की गई। अगर पेट्रोलिंग की गई होती तो दुर्घटना से बचा जा सकता था।
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अज्ञात टोल कर्मियों और दोनों वाहन के मालिकों व उनके चालकों के खिलाफ लापरवाही, खतरनाक ड्राइविंग, लोगों की जान को खतरे में डालना और महामारी अधिनियम आदि की धाराओं में केस दर्ज कराया है। इसमें बस मालिक का नाम राजेश कुमार है जो ग्राम एटी कोठुआ सारंगपुर थाना दरौंधा जिला सीवान बिहार का रहने वाला है।
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जबकि ट्रक मालिक का नाम मो. आदिल खिजली है जो कंचन गली हरी फाटक इंदौर का रहने वाला है। इसी मामले में 28 जुलाई को बिहार के एक यात्री फगुनी साहनी ने बस व ट्रक के चालकों और ट्रैवल्स एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अब तक इस मामले में कुल दो केस दर्ज हो चुके हैं।