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कातिल पति को आजीवन कारावास
Barabanki
Updated Thu, 22 Nov 2012 12:00 PM IST
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भुगतने का आदेश दिया है। वहीं महिला आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता तहशीन नौशाद ने बताया कि थाना सफदरगंज के गांव गद्दीपुरवा मजरे सैदनपुर निवासी शोभाराम वर्मा के गांव की ही एक युवती से संबंध थे। उसने अपनी पत्नी मिथिलेश कुमारी को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। शोभाराम ने 15 जून 2010 को मिथिलेश की हत्या कर दी थी और खुद ही दूसरे दिन जिला बहराइच के थाना पखरपुर के रमटेडिया निवासी टीकाराम व दो अज्ञात साथियों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने शोभाराम व उसकी प्रेमिका की संलिप्तता पाई और दोनों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने शोभाराम को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता तहशीन नौशाद ने बताया कि थाना सफदरगंज के गांव गद्दीपुरवा मजरे सैदनपुर निवासी शोभाराम वर्मा के गांव की ही एक युवती से संबंध थे। उसने अपनी पत्नी मिथिलेश कुमारी को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। शोभाराम ने 15 जून 2010 को मिथिलेश की हत्या कर दी थी और खुद ही दूसरे दिन जिला बहराइच के थाना पखरपुर के रमटेडिया निवासी टीकाराम व दो अज्ञात साथियों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने शोभाराम व उसकी प्रेमिका की संलिप्तता पाई और दोनों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने शोभाराम को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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