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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   20-20 years imprisonment for the abduction and rape of two

अपहरण व दुष्कर्म मामले में दो को 20-20 साल कैद

Thu, 29 Oct 2015 12:01 AM IST
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 29 Oct 2015 12:01 AM IST
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अपहरण व सामूहिक दुराचार के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों को 20-20 साल कैद व एक आरोपी को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को अलग-अलग जुर्माना भुगतने का भी आदेश दिया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि 19 फरवरी 2005 की रात में थाना सुबेहा के एक ग्राम में नौटंकी हो रही थी। वादी की पुत्री गांव की दुहाना व गुड्डा के साथ नौटंकी देखने गई हुई थी। सुबह जब लड़की घर वापस नहीं आई तो परिवारीजनों ने उसकी खोजबीन की।
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पता चला कि गुड्डा का भाई रामेश्वर उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया है। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने रामेश्वर, गुड्डा, दुहाना व रिश्तेदार राम इकबाल व रामपाल के खिलाफ थाना सुबेहा में दर्ज कराई थी। पीड़िता समेत गवाहों के बहस सुनने के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबीएस मौर्य ने रामेश्वर व राम इकबाल को 20-20 साल कैद व गुड्डा को सात साल की कैद की सजा सुुनाई है।
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वहीं कोर्ट ने रामेश्वर को 20 हजार रुपये राम इकबाल को 10 हजार रुपये व गुड्डा को पांच हजार रुपये जुर्माना भुगतने का आदेश दिया है। दुहाना की मौत हो गई है और रामपाल को कोर्ट ने संदेह के लाभ में दोषमुक्त करार दिया है।
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